सरकार को भेजी गयी रिपोर्ट में कहा गया है कि गिरिडीह अंचल के ऑडिट के दौरान यह पाया गया कि बिजली बिल नहीं चुकाने की वजह से उपभोक्ताओं का कनेक्शन काट दिया गया था. कनेक्शन काटने के बावजूद उपभोक्ताओं द्वारा बकाया बिल नहीं देने की स्थिति में उनके खिलाफ सर्टिफिकेट केस करने का प्रावधान है. इसके लिए अंचल के विद्युत कार्यपालक अभियंता अधिकृत हैं. इसके लिए तीन साल का समय निर्धारित है. इस समय सीमा के समाप्त होने के बाद वसूली के लिए उपभोक्ता पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है. ऑडिट में पाया गया कि अंचल ने सक्षम अधिकारियों ने बकाया 4.98 करोड़ रुपये की वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस नहीं किया.
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चपत: ऑडिट में हुआ नुकसान का खुलासा, विद्युत वितरण निगम के 4.98 करोड़ डूब गये
रांची : झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के गिरिडीह अंचल में बकाया मद के 4.98 करोड़ रुपये डूब गये. वहीं, 13 हाइटेंशन उपभोक्ताओं ने 68.32 लाख रुपये की जमानती राशि कम दी, लेकिन निगम की ओर से इन उपभोक्ताओं से वसूली का प्रयास नहीं किया गया. प्रधान महालेखाकार (पीएजी) ने गिरिडीह आपूर्ति अंचल के ऑडिट […]
रांची : झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के गिरिडीह अंचल में बकाया मद के 4.98 करोड़ रुपये डूब गये. वहीं, 13 हाइटेंशन उपभोक्ताओं ने 68.32 लाख रुपये की जमानती राशि कम दी, लेकिन निगम की ओर से इन उपभोक्ताओं से वसूली का प्रयास नहीं किया गया. प्रधान महालेखाकार (पीएजी) ने गिरिडीह आपूर्ति अंचल के ऑडिट के दौरान पकड़ में आये इस मामले की जानकारी सरकार को दी है.
सरकार को भेजी गयी रिपोर्ट में कहा गया है कि गिरिडीह अंचल के ऑडिट के दौरान यह पाया गया कि बिजली बिल नहीं चुकाने की वजह से उपभोक्ताओं का कनेक्शन काट दिया गया था. कनेक्शन काटने के बावजूद उपभोक्ताओं द्वारा बकाया बिल नहीं देने की स्थिति में उनके खिलाफ सर्टिफिकेट केस करने का प्रावधान है. इसके लिए अंचल के विद्युत कार्यपालक अभियंता अधिकृत हैं. इसके लिए तीन साल का समय निर्धारित है. इस समय सीमा के समाप्त होने के बाद वसूली के लिए उपभोक्ता पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है. ऑडिट में पाया गया कि अंचल ने सक्षम अधिकारियों ने बकाया 4.98 करोड़ रुपये की वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस नहीं किया.
हाइटेंशन उपभोक्ताओं से नहीं ली जमानत राशि : ऑडिट रिपोर्ट में गिरिडीह के 13 हाइटेंशन उपभोक्ताओं की चर्चा करते हुए कहा गया है कि इन पर भी 68.38 लाख रुपये बकाया है. नियमानुसार हाइटेंशन उपभोक्ताओं का असेसमेंट कर उसने जमानती राशि के रूप में राशि ली जाती है. 90 प्रतिशत से कम जमा करने पर नोटिस दे कर 30 दिनों के अंदर शेष राशि जमा करने का निर्देश देने का प्रावधान है. 30 दिन में राशि जमा नहीं करने पर कनेक्शन काटने का प्रावधान है. अधिकारियों ने इन हाइटेंशन उपभोक्ताओं से 68.38 लाख की वसूली के लिए नोटिस भी नहीं दिया है.
किस क्षेत्र में कितना बकाया
गिरिडीह ग्रामीण क्षेत्र 95.92 लाख
डुमरी 262.34 लाख
गिरिडीह शहरी क्षेत्र 139.15 लाख
हाइटेंशन उपभोक्ताओं पर बकाया
उपभोक्ता बकाया
मेसर्स सीएम राजगढ़िया 77.429
मुरली बाल मिनरल्स 129.88
टेलीफोन एक्सचेंज 297.544
दिगंबर जैन सारस्वत ट्रस्ट 36.67
गणपति वायर 1562.207
भारद्वाज स्टील 545.988
लंबोदर इंडस्ट्रीज 709.47
हनुमान वायर 830.99
सीताराम पोली प्लास्ट 220.412
शुभ लक्ष्मी मल्टी सोल्यूशन 1852.17
अरिहंत प्लास्टो 184.619
जगदंबा इंडस्ट्रीज 378.98
श्याम इंटरनेशनल 11.96
नोट : बकाया रािश हजार में
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