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सीआरपीएफ की डिप्टी कमांडेंट विनीता व उनके पति अरविंद कुमार को जमानत

मामला कांस्टेबल बहाली में पैसा लेने का रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अनंत विजय सिंह की अदालत ने सोमवार को रिश्वत मामले के आरोपी सीआरपीएफ की डिप्टी कमांडेंट विनीता कुमारी व उनके पति डॉ अरविंद कुमार सिंह की अोर से दायर जमानत याचिका को सुनवाई के बाद स्वीकार कर लिया. सभी पक्षों को सुनने के […]

मामला कांस्टेबल बहाली में पैसा लेने का
रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अनंत विजय सिंह की अदालत ने सोमवार को रिश्वत मामले के आरोपी सीआरपीएफ की डिप्टी कमांडेंट विनीता कुमारी व उनके पति डॉ अरविंद कुमार सिंह की अोर से दायर जमानत याचिका को सुनवाई के बाद स्वीकार कर लिया.
सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने प्रार्थियों को जमानत प्रदान कर दी. प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता अविनाश पांडेय ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि सीआरपीएफ में कांस्टेबल बहाली मामले में रिश्वत मांगने के आरोप में सीबीआइ की अोर से प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
आरोप लगाया गया है कि असिस्टेंट कमांडेंट विनीता कुमारी अपने पति अरविंद कुमार सिंह की सहायता से अयोग्य उम्मीदवारों को योग्य घोषित करवा कर बहाली कराती थी. वह प्रति उम्मीदवार एक से डेढ़ लाख रुपये तक की वसूली करती थी.

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