आज अदालत से सभी को ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए जमानत भी मिल गयी है. अपील करने के लिए चार अगस्त तक का समय दिया गया है.
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विधायक अमित महतो सहित 21 को एक-एक वर्ष की सजा
रांची: अदालत ने विधायक अमित महतो सहित जिन्हें सजा सुनायी है, उनमें ज्ञान शंकर मजूमदार, अंबुज रजक, सुफल महतो, सुधीर साहू, प्रेमचंद हजाम, मथुरा साहू, रतन लाल महतो, लखीदास उरांव, कुमार गौतम, चोकेश रजक, आसित रजक, हराधन रजक, विकास रजक, सुरूजु रजक, दीपक रजक, सुमित स्वर्णकार, शशि शंकर, रंजीत सिंह, अशोक चौधरी अौर जुमन अंसारी […]
रांची: अदालत ने विधायक अमित महतो सहित जिन्हें सजा सुनायी है, उनमें ज्ञान शंकर मजूमदार, अंबुज रजक, सुफल महतो, सुधीर साहू, प्रेमचंद हजाम, मथुरा साहू, रतन लाल महतो, लखीदास उरांव, कुमार गौतम, चोकेश रजक, आसित रजक, हराधन रजक, विकास रजक, सुरूजु रजक, दीपक रजक, सुमित स्वर्णकार, शशि शंकर, रंजीत सिंह, अशोक चौधरी अौर जुमन अंसारी हैं. इनमें एक आरोपी जुमन अंसारी का निधन हो चुका है.
आज अदालत से सभी को ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए जमानत भी मिल गयी है. अपील करने के लिए चार अगस्त तक का समय दिया गया है.
किस मामले में मिली सजा
यह मामला सिल्ली थाना कांड संख्या 12/05 दिनांक 01/03/05 से संबंधित है. सीपीएम के एक कार्यकर्ता की पिटाई के विरोध में विभिन्न संगठनों के द्वारा सिल्ली बाजार टांड़ को हरवे हथियार के साथ लोगों ने जाम किया था. जाम कर रहे लोग दोषियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे. इस मामले में सिल्ली के तत्कालीन थाना प्रभारी रमोद कुमार सिंह ने मामला दर्ज किया था. मामले में 28 फरवरी 2007 को चार्जशीट दायर की गयी थी. मामले में अभियोजन की अोर से दस अौर बचाव पक्ष की अोर से 12 गवाही करायी गयी थी.
31 मई को भी सुनायी गयी थी सजा
विधायक अमित महतो को इस वर्ष 31 मई को सब जज सह जेएम अरविंद कुमार (नंबर टू) की अदालत से भी एक वर्ष की सजा मिली थी. उन्हें अनगड़ा थाना कांड संख्या 5/10 दिनांक 23/01/2010 मामले में दोषी पाया गया था. उनके व अन्य आरोपियों के खिलाफ सड़क जाम अौर सरकारी काम में बाधा डालने से संबंधित आरोप थे.
कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं : अमित
सजा सुनाने के बाद अमित महतो ने कहा कि यह कोर्ट का मामला है. इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे. जो भी निर्णय आया है, उसका सम्मान करते हैं. हालांकि उन्होंने कहा कि वे इस मामले को लेकर ऊपरी अदालत में अपील में जायेंगे.
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