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क्यों न राेस्पा टावर का नक्शा रद्द कर दें
नगर आयुक्त प्रशांत कुमार के कोर्ट में गुरुवार को रोस्पा टावर, हिनू स्थित रेस्टोरेंट चेन्नई किचेन, एयरपोर्ट स्थित होटल रासो, होटल इमराल्ड व होटल गोल्डेन हेरिटेज के मामले की सुनवाई हुई. रोस्पा टावर की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर नगर आयुक्त ने नाराजगी जतायी. रांची: बहुमंजिली इमारतों के अवैध निर्माण के शिकायतवाद […]
नगर आयुक्त प्रशांत कुमार के कोर्ट में गुरुवार को रोस्पा टावर, हिनू स्थित रेस्टोरेंट चेन्नई किचेन, एयरपोर्ट स्थित होटल रासो, होटल इमराल्ड व होटल गोल्डेन हेरिटेज के मामले की सुनवाई हुई. रोस्पा टावर की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर नगर आयुक्त ने नाराजगी जतायी.
रांची: बहुमंजिली इमारतों के अवैध निर्माण के शिकायतवाद की सुनवाई गुरुवार को नगर आयुक्त प्रशांत कुमार के कोर्ट में हुई. कोर्ट में रोस्पा टावर प्रबंधन की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर नगर आयुक्त ने नाराजगी जतायी. साथ ही आदेश पारित किया कि रोस्पा टावर को अंतिम नोटिस जारी किया जाये. उन्होंने कहा कि प्रबंधन से पूछा जाये कि अतिक्रमित स्थल में पार्किंग बहाल नहीं किये जाने को लेकर क्यों न आपके स्वीकृत नक्शे को रद्द कर दिया जाये. नगर आयुक्त ने अगली सुनवाई 14 जुलाई को निर्धारित की है. ज्ञात हो कि नगर आयुक्त के कोर्ट ने एक माह पहले ही आदेश जारी कर रोस्पा टावर प्रबंधन को ग्राउंड फ्लोर व बेसमेंट में अवैध रूप से निर्मित दुकानों को हटा कर वहां पार्किंग बहाल कर अनुपालन रिपोर्ट नगर निगम में जमा करने का अादेश दिया था.
होटल रासो ने बहाल की पार्किंग सुविधा
कोर्ट में एयरपोर्ट स्थित होटल रासो के अवैध निर्माण की भी सुनवाई हुई. इसमें होटल प्रबंधन ने निगम को बताया कि कोर्ट के आदेश के आलोक में उन्होंने अवैध निर्माण को तोड़ कर वहां पार्किंग सुविधा बहाल कर दी है. इस पर नगर आयुक्त ने 14 जुलाई को फाइनल आदेश जारी करने का निर्देश दिया.
नक्शे की जेरॉक्स कॉपी मांगी जायेगी
होटल गोल्डेन हेरिटेज के प्रबंधन ने बताया कि उनके बेसमेंट का नक्शा स्वीकृत है. इस पर नगर आयुक्त ने कहा कि आरआरडीए सचिव को पत्र लिख कर नक्शे की जेरॉक्स कॉपी मांगी जायेगी़ वहीं सुनवाई में होटल इमराल्ड की ओर से किसी के भाग नहीं लेने पर इसकी अगली सुनवाई 14 जुलाई को करने का आदेश दिया.
जामताड़ा भेजा गया दोनों नोटिस वापस आया
कोर्ट में हिनू स्थित रेस्टोरेंट चेन्नई किचेन के मामले की भी सुनवाई हुई. निगम के अधिवक्ता ने बताया कि अब तक दो नोटिस रेस्टोरेंट मालिक के नाम पर जामताड़ा भेजा गया है, पर दोनों ही नोटिस वापस आ गया है. इस पर नगर आयुक्त ने आदेश पारित किया कि रेस्टोरेंट प्रबंधन को अंतिम सूचना अखबार के माध्यम से दें. इसके बाद भी वादी सुनवाई में नहीं आता है, तो एक पक्षीय आदेश पारित किया जायेगा.
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