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2008 के बाद बनी सभी बहुमंजिली इमारतों में 30 जून तक रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराने का आदेश. देना हाेगा पांच लाख जुर्माना
रांची: राजधानी रांची में वर्ष 2008 के बाद बनी सभी बहुमंजिली इमारतों में 30 जून तक रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराना होगा़ जो बिल्डर व भूस्वामी निगम के इस आदेश को नहीं मानेंगे, उससे नगर निगम पांच लाख रुपये जुर्माना वसूलेगा. अपर नगर आयुक्त विद्यानंद शर्मा पंकज व रेन वाटर हार्वेस्टिंग सेल के नोडल पदाधिकारी प्रमोद […]
रांची: राजधानी रांची में वर्ष 2008 के बाद बनी सभी बहुमंजिली इमारतों में 30 जून तक रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराना होगा़ जो बिल्डर व भूस्वामी निगम के इस आदेश को नहीं मानेंगे, उससे नगर निगम पांच लाख रुपये जुर्माना वसूलेगा. अपर नगर आयुक्त विद्यानंद शर्मा पंकज व रेन वाटर हार्वेस्टिंग सेल के नोडल पदाधिकारी प्रमोद भट्ट ने रविवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है.
दिखावे के रेन वाटर हार्वेस्टिंग से नहीं चलेगा काम : नगर निगम की ओर से जारी आदेश में अधिकारियों ने लिखा है कि ऐसी भी सूचनाएं मिल रही हैं कि कुछ अपार्टमेंटों के बिल्डर केवल दिखावे के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण करा रहे हैं. ऐसे निर्माण कार्य को नगर निगम मान्यता नहीं देगा. बिल्डर को नगर निगम द्वारा बनाये गये डिजाइन के अनुरूप ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण कराना होगा. निर्माण के बाद इस सिस्टम का दो अलग ऐंगल से फोटो व इसका डिजाइन निगम में जमा करना होगा, तभी निगम इसे मान्यता देगा. मनमाने तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण करनेवाले बिल्डरों से भी पांच लाख रुपये जुर्माना वसूलेगा़.
20 अपार्टमेंट की हुई जांच, किसी में नहीं लगा मिला सिस्टम : नगर निगम के टाउन प्लानिंग सेक्शन की ओर से पिछले एक सप्ताह में बरियातू, मोरहाबादी, कचहरी व मेन रोड के आसपास की 20 बहुमंजिली इमारतों की जांच की गयी थी. जांच में पाया गया कि इन भवनों में किसी में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगा है, जबकि नक्शे में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को दर्शाया गया है. टाउन प्लानिंग सेक्शन ने यह रिपोर्ट नगर आयुक्त को भेजी है. इसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर इतने कड़े कदम उठाये गये.
1300 से अधिक अपार्टमेंट बने हैं पिछले आठ साल में : वर्ष 2008 के बाद रांची नगर निगम क्षेत्र में बहुमंजिली इमारतों के 1300 से अधिक नक्शों को स्वीकृति दी गयी है, जबकि इनमें से गिने चुने अपार्टमेंट में ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण किया गया है.
फ्लैट मालिकों को परेशान हाेने की जरूरत नहीं
अगर आपने किसी बिल्डर से फ्लैट खरीदा है और उस अपार्टमेंट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण नहीं किया गया है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. निगम का यह नोटिस केवल बिल्डर व भू स्वामी को जारी किया जा रहा है. जुर्माना भी उन्हीं से वसूला जायेगा.
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