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कोर्ट ने सरायकेला उपायुक्त को दी जेल भेजने की चेतावनी

रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने गुरुवार को सरायकेला-खरसावां के उपायुक्त के श्रीनिवासन काे फटकार लगाते हुए जेल भेजने की चेतावनी दी है. मामला आवास बोर्ड के लिए आदित्यपुर में अधिग्रहित रैयती जमीन का है. हाइकोर्ट ने संशोधित मुआवजा राशि के भुगतान का आदेश पूर्व में ही दिया था, लेकिन अब तक न तो भुगतान हुआ […]

रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने गुरुवार को सरायकेला-खरसावां के उपायुक्त के श्रीनिवासन काे फटकार लगाते हुए जेल भेजने की चेतावनी दी है. मामला आवास बोर्ड के लिए आदित्यपुर में अधिग्रहित रैयती जमीन का है. हाइकोर्ट ने संशोधित मुआवजा राशि के भुगतान का आदेश पूर्व में ही दिया था, लेकिन अब तक न तो भुगतान हुआ और न ही प्रशासन ने कोई जवाब दाखिल किया.

मामले की सुनवाई जस्टिस डीएन पटेल की अदालत में हुई. कोर्ट की नाराजगी पर उपायुक्त ने माफी मांगी. उन्होंने 17 जून को 1 करोड़ 14 लाख रुपये रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा करने की बात कही है. कोर्ट ने राशि जमा करने के बाद अनुपालन प्रतिवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी.
यह है मामला
आदित्यपुर के दिंदली बस्ती में 8.10 एकड़ रैयती जमीन झारखंड राज्य आवास बोर्ड के लिए अधिग्रहित की गयी थी़. इसमें प्रार्थी बसंत प्रसाद महतो व अन्य ने हाइकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी. इसमें कहा गया था कि कोर्ट ने अपील के दाैरान अधिग्रहित भूमि की मुआवजा राशि बढ़ा दी है, लेकिन उसका भुगतान नहीं किया जा रहा है. इस पर कोर्ट ने 1.14 करोड़ रुपये एक सप्ताह के अंदर रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा करने का आदेश दिया था, लेकिन इस आदेश का भी पालन नहीं किया गया. इस पर उपायुक्त को अदालत में सशरीर उपस्थित रहने का निर्देश दिया था.

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