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आदिवासी आवासीय विद्यालय: विद्यालय के पंजीयन आदेश पर रोक

आदिवासी आवासीय विद्यालय पिस्का ओरमांझी में गत वर्ष फरजीवाड़ा का मामला प्रकाश में आया था़ इसके के बाद जैक के निर्देश पर डीइओ ने विद्यालय की जांच की थी़ बाद में जैक अध्यक्ष ने विद्यालय की मान्यता समाप्त करने को लेकर तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया था. रांची: आदिवासी आवासीय विद्यालय पिस्का ओरमांझी के […]

आदिवासी आवासीय विद्यालय पिस्का ओरमांझी में गत वर्ष फरजीवाड़ा का मामला प्रकाश में आया था़ इसके के बाद जैक के निर्देश पर डीइओ ने विद्यालय की जांच की थी़ बाद में जैक अध्यक्ष ने विद्यालय की मान्यता समाप्त करने को लेकर तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया था.
रांची: आदिवासी आवासीय विद्यालय पिस्का ओरमांझी के विद्यार्थियों के सत्र 2015-17 के पंजीयन आदेश पर रोक लगा दिया गया है. जैक अध्यक्ष डॉ अरविंद प्रसाद सिंह ने अगले आदेश तक पंजीयन की प्रक्रिया रोकने को कहा है. जैक अध्यक्ष ने बताया कि इस संबंध में जो पत्र जारी किया गया था, उस पर रोक लगा दी गयी है. गत वर्ष विद्यालय में फरजीवाड़ा का मामला उजागर होने के बाद जैक के निर्देश पर डीइओ से विद्यालय की जांच करायी गयी थी. जांच रिपोर्ट में डीइओ ने विद्यालय बंद होने की बात कही थी. इसके बाद विद्यालय की मान्यता समाप्त करने को लेकर जैक अध्यक्ष द्वारा तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था.
कमेटी ने वर्ष 2015-17 के लिए विद्यालय से विद्यार्थी को परीक्षा में शामिल होने की अनुशंसा की थी. इसके बाद 23 अप्रैल 2016 को जैक बोर्ड की हुई बैठक में विद्यालय से विद्यार्थियों परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया. जैक सचिव द्वारा एक जून को इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी रांची को पत्र लिखा गया. डीइओ से शैक्षणिक सत्र 2015-17 की मैट्रिक परीक्षा के लिए 559 विद्यार्थियों का पंजीयन ओएमआर शीट व कक्षा नौ की परीक्षा शुल्क जमा करने का अनुरोध किया गया था. जैक अध्यक्ष ने फिलहाल स्कूल से से विद्यार्थियों के पंजीयन प्रक्रिया पर रोक लगा दिया है.
पंजीयन की अनुशंसा करने से किया इनकार
जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार प्रसाद सिंह ने आदिवासी आवासीय विद्यालय पिस्का से विद्यार्थियों के पंजीयन के लिए ओएमआर शीट व कक्षा नौ की परीक्षा शुल्क जमा करने की अनुशंसा करने से इनकार कर दिया है. डीइओ कार्यालय द्वारा इस संबंध में झारखंड एकेडमिक काउंसिल को पत्र भेज दिया गया है. डीइओ कार्यालय द्वारा इस माह जैक को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि गत वर्ष जैक के पत्र के आलोक में अवर प्रमंडल शिक्षा पदाधिकारी व क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया गया था. जांच में विद्यालय संचालन से संबंधी कोई साक्ष्य नहीं मिला था. विद्यालय बंद होने की रिपोर्ट जैक को भेजी गयी थी. डीइओ ने अपने पत्र में कहा है कि ऐसे में आदिवासी आवासीय विद्यालय पिस्का ओरमांझी के विद्यार्थियों के पंजीयन का निर्णय जैक स्तर से लेना उचित होगा.
वर्ष 2010 में स्कूल का मामला आया था सामने
आदिवासी आवासीय विद्यालय पिस्का अोरमांझी का मामला सबसे पहले वर्ष 2010 में सामने आया था. रांची के तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी अशोक कुमार शर्मा ने मैट्रिक की प्रायोगिक परीक्षा के दौरान विद्यालय का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान विद्यालय में प्रायोगिक परीक्षा नहीं चल रही थी. स्कूल के बरामदे में जानवर बंधे हुए थे. इसकी रिपोर्ट जैक को दी गयी थी. इसके बाद वर्ष 2013 में रांची के तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी महीप कुमार सिंह ने विद्यालय निरीक्षण किया. उस समय भी विद्यालय बंद पाया गया था. विद्यालय में एक भी बच्चा नहीं था. महीप कुमार सिंह ने बताया कि उन्होंने भी इस संबंध में जैक को रिपोर्ट दी थी. उन्होंने अपने स्तर से पंजीयन की अनुमति नहीं दी. वर्ष 2015 में स्कूल का मामला एक बार फिर सामने आया . इसके बाद जैक पूर्व जैक अध्यक्ष डॉ आनंद भूषण ने स्कूल के जांच की जिम्मेदारी रांची जिला शिक्षा पदाधिकारी को दी. विद्यालय की फिर से जांच की गयी. विद्यालय फिर बंद मिला. इसके बाद बाद भी जैक ने विद्यालय से विद्यार्थियों के पंजीयन की अनुशंसा करने को लिए डीइओ पत्र लिखा.

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