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विधायक अमित काे एक साल की सजा
रांची: सरकारी काम में बाधा डालने आैर राेड जाम करने के जुर्म में सिल्ली से झामुमाे के विधायक अमित महतो सहित नौ आराेपियाें काे एक साल जेल की सजा सुनायी गयी है. सब जज सह ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार (नंबर टू) की अदालत ने मंगलवार काे यह फैसला सुनाया. मामले में सतीश कुमार, सरस्वती देवी, […]
रांची: सरकारी काम में बाधा डालने आैर राेड जाम करने के जुर्म में सिल्ली से झामुमाे के विधायक अमित महतो सहित नौ आराेपियाें काे एक साल जेल की सजा सुनायी गयी है. सब जज सह ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार (नंबर टू) की अदालत ने मंगलवार काे यह फैसला सुनाया. मामले में सतीश कुमार, सरस्वती देवी, शिशुपाल महतो, रामेश्वर महतो, गणेश बेदिया, संजीव गंझू, राजेश वर्मा अौर सुशील महतो काे भी आइपीसी की धारा 143, 149, 341, 353 अौर 283 के तहत दोषी पाया गया है. अदालत ने इन लाेगाें पर दाे-दो सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं चुकाने पर 16 दिन अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.
अपील के लिए जमानत मिली : सजा सुनाये जाने के बाद विधायक अमित महतो सहित अन्य ने मामले में अपील करने के लिए जमानत याचिका दायर की. अदालत ने सभी को दो-दो हजार रुपये के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया.
अनगड़ा का है मामला
यह मामला अनगड़ा थाना (कांड संख्या 5/10 दि 23/1/2010) से संबंधित है. 23 जनवरी 2010 को अनगड़ा के बरवादाग में महिपाल की रिहाई की मांग को लेकर रांची- पुरुलिया मुख्य पथ जाम किया गया था. इस मामले में 10 मई 2011 को चार्जशीट दायर की गयी थी. 31 अक्तूबर 2011 को चार्जफ्रेम किया गया था.
तीन अन्य मामलों में तय हो चुके हैं आरोप पत्र
थाना कांड संख्या धारा चार्जशीट की तििथ
सिल्ली 12/2005 141, 151, 342, 353, 504 भादवि 21 मई, 2014
सिल्ली 54/2007 387, 504, 34 भादवि 05 फरवरी, 2010
सिल्ली 60/2007 147, 341, 323, 356, 354, 504, 34 भादवि 16 जनवरी,10
बंधु तिर्की को मिल चुकी है दो साल की सजा : मांडर के पूर्व विधायक बंधु तिर्की को कोर्ट ने गत 30 मार्च को दो साल की कारावास की सजा सुनायी थी. 2002 में सड़क जाम करने का आरोप था. वह अगले छह साल तक चुनाव लड़ने के अयोग्य हो गये हैं.
केके भगत की जा चुकी है सदस्यता : पिछले साल अदालत ने लोहरदगा के पूर्व विधायक कमल किशोर भगत को डाॅ केके सिन्हा के साथ मारपीट करने के आरोप में सात साल की सजा सुनायी थी. विधानसभा से उनकी सदस्यता समाप्त हो गयी थी. चुनाव लड़ने के अयोग्य हो गये थे. भगत जेल में हैं.
चमरा लिंडा की किस्मत का फैसला तीन को : डोमेसाइल मामले में बिशुनपुर से झामुमाे के विधायक चमरा लिंडा की किस्मत का फैसला तीन जून को होना है.
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