श्री दुबे पर लगे आरोप प्रमाणित होने के बाद मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है. यह मामला वर्ष 2009 का है. साथ ही परमिट का समय भी विस्तार कर दिया था. अधिसूचित वन से अवैध रूप से पेड़ों की कटाई और परिवहन कार्य में सम्मिलित होने का भी आरोप लगने के बाद उन पर विभागीय जांच चल रही थी. वर्ष 2015 में श्री दुबे सेवानिवृत्त हो गये. इस कारण विभागीय कार्यवाही को झारखंड पेंशन नियमावली के अनुरूप बदल कर उन पर कार्रवाई का आदेश दिया गया है.
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कार्रवाई: भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ मुख्यमंत्री के तेवर हुए कड़े
रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उत्तरी वन प्रमंडल डालटनगंज के तत्कालीन सहायक वन संरक्षक राजकुमार दुबे (अब सेवानिवृत्त) की पेंशन में पांच वर्षों तक 10 प्रतिशत की कटौती का आदेश दिया है. श्री दुबे ने मनमाने ढंग से वन प्रमंडल पदाधिकारी की बिना अनुमति के रैयती भूमि में अवस्थित वृक्षों की कटाई और परिवहन के […]
रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उत्तरी वन प्रमंडल डालटनगंज के तत्कालीन सहायक वन संरक्षक राजकुमार दुबे (अब सेवानिवृत्त) की पेंशन में पांच वर्षों तक 10 प्रतिशत की कटौती का आदेश दिया है. श्री दुबे ने मनमाने ढंग से वन प्रमंडल पदाधिकारी की बिना अनुमति के रैयती भूमि में अवस्थित वृक्षों की कटाई और परिवहन के लिए परमिट जारी कर दिया था.
वहीं सेवानिवृत्त वन क्षेत्र पदाधिकारी श्याम सुंदर महतो (तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, सिमरिया ) के अर्जित अवकाश के नगद भुगतान की राशि से 2,99,408 रुपये एकमुश्त वसूली का आदेश दिया है. इसके अतिरिक्त 5 वर्षों तक 10 प्रतिशत राशि पेंशन से कटौती की जायेगी. श्री महतो पर उपरोक्त राशि का कार्य नहीं कराये जाने, कार्य में लापरवाही बरतने तथा उच्चाधिकारियों के निर्देश की अवहेलना करने का आरोप प्रमाणित हुआ है. श्री महतो को सरकारी आचार नियमावली के प्रतिकूल आचरण करने, अनधिकृत रूप से मुख्यालय से अनुपस्थित रहने तथा वित्तीय अनियमितता बरते जाने के कारण 19 मार्च 2015 को निलंबित किया गया था.
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