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पूर्व से जमा नक्शों के लिए भी देना होगा नया शुल्क

आदेश. नये बॉयलॉज से पास होंगे नक्शे पूर्व में छोटे भवनों के नक्शे की स्वीकृति के लिए पांच रुपये वर्गमीटर की दर से राशि का भुगतान करना पड़ता था. परंतु नये बॉयलॉज में अब 20 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से भुगतान करना होगा. रांची : नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित […]

आदेश. नये बॉयलॉज से पास होंगे नक्शे
पूर्व में छोटे भवनों के नक्शे की स्वीकृति के लिए पांच रुपये वर्गमीटर की दर से राशि का भुगतान करना पड़ता था. परंतु नये बॉयलॉज में अब 20 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से भुगतान करना होगा.
रांची : नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किये गये नये बिल्डिंग बायलॉज के आधार पर ही रांची नगर निगम में लंबित नक्शों का निष्पादन करने का आदेश जारी किया है. जारी आदेश में आयुक्त ने लिखा है कि इस नये बॉयलॉज के आधार पर ही लंबित नक्शों का शुल्क निर्धारण किया जाये. साथ ही नक्शा निष्पादन के लिए लगाये गये सॉफ्टवेयर में भी बॉयलॉज को समाहित किया जाये. आयुक्त ने यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश दिया है.
नये बॉयलॉज में फंसे पूर्व से जमा 900 नक्शे
रांची नगर निगम में वर्तमान में 900 से अधिक छोटे-बड़े नक्शे पेंडिंग हैं. इनमें 300 बहुमंजिली इमारतों के तो 600 छोटे भवनों के नक्शे हैं. नये बॉयलॉज के प्रभावी हो जाने के बाद अब इन भवनों का निष्पादन भी नये बॉयलॉज के आधार पर ही होगा. पाइपलाइन में अटके इन नक्शों के शुल्क का निर्धारण नये सिरे से होगा. निष्पादन में भी नये बॉयलॉज की गाइडलाइन को ही आधार बनाया जायेगा.
नये व पुराने में क्या है अंतर
पूर्व में छोटे भवनों (जी प्लस टू या 10 मीटर तक ऊंचाई) के नक्शा स्वीकृति के लिए नगर निगम में पांच रुपये वर्गमीटर की दर से राशि का भुगतान करना पड़ता था. परंतु नये बॉयलॉज में अब 20 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से भुगतान करना होगा. इसके अलावा 10-16 मीटर ऊंचे अपार्टमेंट को अब 40 रुपये वर्गमीटर की दर से भुगतान करना होगा. पूर्व में यह दर 30 रुपये वर्गमीटर थी. वहीं जी प्लस फोर से ऊंचे भवनों को 50 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से राशि का भुगतान करना होगा. पूर्व में इसकी दर 30 रुपये प्रति वर्गमीटर थी.
पतली सड़कों पर नहीं बनेगी बहुमंजिली इमारत
नये बॉयलॉज में संकरी गलियों में बहुमंजिली इमारतों के निर्माण पर रोक लगायी गयी है. इसके तहत 12-15 फीट चौड़ी सड़क पर जी प्लस टू भवन के नक्शे को ही स्वीकृति मिलेगी. इसमें भवन निर्माता को 1.5 एफएआर दिया जायेगा. वहीं 16-20 फीट चौड़ी सड़क में 1.8 एफएआर दिया जायेगा. परंतु यहां भी भवन निर्माता जी प्लस टू भवन 10 मीटर हाइट तक बना सकते हैं.
20-25 फीट चौड़ी सड़क में जी प्लस फोर तक का निर्माण किया जायेगा. यहां एफएआर दो दिया जायेगा. 25-30 फीट की सड़क पर पांच मंजिला इमारत निर्माण की स्वीकृति दी जायेगी. यहां 2.5 एफएआर दिया जायेगा. इसके अलावा 60 फीट से अधिक चौड़ी सड़क पर निगम अपनी मरजी से भवन निर्माण की अनुमति दे सकता है.
नये बॉयलॉज में पार्किंग पर विशेष जोर
नये बिल्डिंग बॉयलॉज में पार्किंग पर विशेष ध्यान दिया गया है. इसके तहत अब प्रति फ्लैट के हिसाब से पार्किंग स्थल छोड़नी पड़ेगी. इसके अलावा अपार्टमेंट में अानेवालों के लिए विजिटर पार्किंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी.

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