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स्वतंत्र एजेंसी से भी करा सकते हैं जांच: हाइकोर्ट

पुलिस की जांच पर उठाया गया सवाल रांची : झारखंड हाइकोर्ट में टोरी-चंदवा क्षेत्र में कोयला से हो रहे प्रदूषण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने पुलिस की जांच पर सवाल उठते हुए पूछा कि प्राथमिकी में कोयला माफियाअों पर हत्या का आरोप लगाया गया है. पुलिस ने उस बिंदु पर […]

पुलिस की जांच पर उठाया गया सवाल
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में टोरी-चंदवा क्षेत्र में कोयला से हो रहे प्रदूषण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने पुलिस की जांच पर सवाल उठते हुए पूछा कि प्राथमिकी में कोयला माफियाअों पर हत्या का आरोप लगाया गया है.
पुलिस ने उस बिंदु पर जांच क्यों नहीं की. जांच की दिशा क्यों बदल दी गयी. कोर्ट ने जानना चाहा कि जब आरोपी जेल में बंद थे, तो उन्होंने कैसे हत्या की साजिश रची. जेल से साजिश करनेवाले कब से जेल में है.
जेल में उन्हें किसने मोबाइल फोन दिया. उसने किससे बात की. हत्या के पीछे क्या कारण रहे. क्या अनुसंधानकर्ता ने उक्त बिंदुअों पर जांच की है. पूरे मामले की गहराई से जांच करने की जरूरत है. यदि पुलिस सही तरीके से जांच नहीं करती है, तो जांच की जिम्मेवारी किसी स्वतंत्र एजेंसी को भी दी जा सकती है.
मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस एस चंद्रशेखर की खंडपीठ में हुई. प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने, जबकि राज्य सरकार की अोर से अपर महाधिवक्ता जय प्रकाश ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि जन कल्याण समिति के संयोजक प्रह्लाद प्रसाद साहू उर्फ लादू बाबू ने जनहित याचिका दायर की थी. बाद में 15 जून 2015 को प्रार्थी की हत्या कर दी गयी.

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