तीन हजार रुपये का जुर्मानारांची. फास्ट ट्रैक कोर्ट एमसी वर्मा की अदालत ने नाबालिग लड़की के अपहरण अौर दुष्कर्म से संबंधित एक मामले में अभियोजन पर तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना अभियोजन की अोर से गवाहों को प्रस्तुत नहीं करने की वजह से लगाया गया है. गवाहों के नहीं आने की वजह से मामले की सुनवाई प्रभावित है. यह मामला डोरंडा थाना कांड संख्या 81/14 से संबंधित है. मामले की सूचक फूलमति देवी ने आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग बेटी से स्वांसी नामक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है. इस मामले में आरोपी 12 फरवरी 2014 से ही जेल में है.
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तीन हजार रुपये का जुर्माना
तीन हजार रुपये का जुर्मानारांची. फास्ट ट्रैक कोर्ट एमसी वर्मा की अदालत ने नाबालिग लड़की के अपहरण अौर दुष्कर्म से संबंधित एक मामले में अभियोजन पर तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना अभियोजन की अोर से गवाहों को प्रस्तुत नहीं करने की वजह से लगाया गया है. गवाहों के नहीं आने की […]
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