अन्य कारण भी है, जिसके आधार पर फ्लाई अोवर बनाना संभव नहीं है. इसके अलावा कांटाटोली चाैक व रातू रोड में फ्लाई अोवर प्रस्तावित है. राज्य सरकार ने यह जानकारी हाइकोर्ट को दी है. पथ निर्माण विभाग के अवर सचिव गोपीकृष्ण पांडेय ने सरकार की अोर से शपथ पत्र दाखिल किया है. उक्त याचिका पर 30 मार्च को सुनवाई निर्धारित है.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी आशीष कुमार सिंह की अोर से दायर जनहित याचिका पर पूर्व सुनवाई के दाैरान कोर्ट ने राज्य सरकार को फ्लाई अोवर निर्माण के मुद्दे पर स्पष्ट जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. कोर्ट का कहना था कि जब डीपीआर बन गया है, तो फ्लाई अोवर क्यों नहीं बनेगा.