यहां उल्लेखनीय है कि ड्राइविंग लाइसेंस उसी व्यक्ति का बन सकता है, जिसकी उम्र 18 साल पूरी हो गयी हो. इस तरह दो साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस उसी उम्मीदवार के पास हो सकता है, जिसकी उम्र 20 से साल से अधिक होगी. इस तरह न्यूनतम उम्र सीमा 19 वर्ष वाले किसी भी उम्मीदवार को पास दो साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस हो ही नहीं सकता.
इस बिंदु को लेकर कुछ उम्मीदवारों ने पुलिस मुख्यालय को पत्र लिख कर दो साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की बाध्यता को खत्म करने की मांग की है. हालांकि इस बारे में पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों का कहना है विज्ञापन सरकारी नियमानुसार जारी किया गया है. जिस उम्मीदवार की उम्र 20 साल से अधिक होगी और जिसके पास दो साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस होगा, वही चालक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो पायेगा.