रांची : भू-राजस्व विभाग ने उत्तराधिकारी को मुआवजा देने के मामले में अंचलाधिकारियों को अधिकार दे दिया है. इसके तहत अब अंचलाधिकारियों को 10 लाख तक का मुआवजा देने का अधिकार होगा. इसकी अधिसूचना जारी कर दी गयी है. इससे ज्यादा की राशि के मामले में उत्तराधिकारी के लिए लोगों को न्यायालय जाना होगा. पहले पांच हजार से अधिक की राशि के मुआवजे को लेकर भी लोगों को न्यायालय जाना पड़ता था. वहां से उत्तराधिकारी का सर्टिफिकेट लाने पर ही मुआवजा मिलता था.
सीओ को 10 लाख तक मुआवजा देने का अधिकार
रांची : भू-राजस्व विभाग ने उत्तराधिकारी को मुआवजा देने के मामले में अंचलाधिकारियों को अधिकार दे दिया है. इसके तहत अब अंचलाधिकारियों को 10 लाख तक का मुआवजा देने का अधिकार होगा. इसकी अधिसूचना जारी कर दी गयी है. इससे ज्यादा की राशि के मामले में उत्तराधिकारी के लिए लोगों को न्यायालय जाना होगा. पहले […]
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