33.5 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

कैबिनेट का फैसला: 1.10 करोड़ प्रति एकड़ का भुगतान करेगी सरकार, एचइसी से 675 एकड़ भूमि लेगी

राज्य सरकार ने डीसी बिल लंबित रहते हुए भी विधायक कोष व मुख्यमंत्री विकास योजना की राशि की अग्रिम निकासी की स्वीकृति दी है. कैिबनेट की बैठक में इसका फैसला िलया गया. रांची कैबिनेट ने एचइसी से 675.43 एकड़ जमीन लेने का फैसला किया है. पुनर्वास पैकेज के समय निर्धारित दर के आलोक में एचइसी […]

राज्य सरकार ने डीसी बिल लंबित रहते हुए भी विधायक कोष व मुख्यमंत्री विकास योजना की राशि की अग्रिम निकासी की स्वीकृति दी है. कैिबनेट की बैठक में इसका फैसला िलया गया.
रांची कैबिनेट ने एचइसी से 675.43 एकड़ जमीन लेने का फैसला किया है. पुनर्वास पैकेज के समय निर्धारित दर के आलोक में एचइसी को 1.10 करोड़ रुपये प्रति एकड़ की दर से जमीन का मूल्य देय होगा. एचइसी से ली जानेवाली जमीन में से 341 एकड़ भूमि नगर विकास विभाग को स्मार्ट सिटी बनाने के हस्तांतरित की जायेगी. 19 एकड़ जमीन पुलिस मुख्यालय व 315.43 एकड़ जमीन भू-सुधार विभाग को दी जायेगी़ कैबिनेट ने पीटीपीएस में 4000 मेगावाट का प्लांट के िलए पीवीयूएनएल को 1175 एकड़ जमीन देने का फैसला किया है.
जमीन 796.94 करोड़ की लागत पर दी जायेगी. इस मूल्य का उपयोग पीवीयूएनएल में झारखंड की भागीदारी के रूप में की जायेगी. इस ज्वाइंट वेंचर कंपनी में झारखंड सरकार की भागीदारी 26 प्रतिशत है. पावर पर्चेज एग्रीमेंट के तहत सरकार ने गारंटी देने का फैसला किया.
सेवानिवृत्ति दायित्व के मद में 150 करोड़ : कैबिनेट ने तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड के विस्तारीकरण की सैद्धांतिक सहमति दी. इसके तहत 660 मेगावाट की दो इकाईयां स्थापित की जायेंगी. जेएसइबी के विघटन से बनी नयी कंपनियों के कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति दायित्व के मद में 150 करोड़ रुपये दिये जायेंगे़ क्षतिपूरक वन रोपण के लिए 25 एकड़ तक जमीन देने का अधिकार उपायुक्त को देने का फैसला किया गया है. 25 एकड़ से अधिक का अधिकार प्रमंडलीय आयुक्त को दिया गया. पहले यह अधिकार सरकार को हुआ करता था. कैबिनेट ने भू-अर्जन के मामले में मृत पंचाटी के उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र देने के नियम में बदलाव कर दिया है. पहले अंचल अधिकारी पांच हजार रुपये तक के पंचाट का ही भुगतान कर सकते थे. इससे अधिक के मामले में उत्तराधिकारी को सिविल कोर्ट से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र लाना पड़ता था. अब अंचलाधिकारी मृत पंचाट के उत्तराधिकारी को जांच-पड़ताल के बाद 10 लाख तक का भुगतान कर सकेंगे. इससे अधिक राशि के मामले में उत्तराधिकारी को सिविल कोर्ट से प्रमाण पत्र लाना होगा.
अन्य फैसले
अपर लोक अभियोजक को अब 1200 रुपये प्रति दिन के हिसाब से मिलेगा
जिंजोई सिंचाई योजना के लिए 42.94 करोड़ स्वीकृत
गवंई बराज के 130.54 करोड़ स्वीकृत
154 छोटी सिंचाई योजनाओं की मरम्मत के लिए 80.83 करोड़ स्वीकृत
अर्बन प्लानिंग और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के गठन को मंजूरी
देवघर में कसनाला-सरसा मोड़ सड़क के लिए 48.41 करोड़
लातेहार में हेरहंज वाया नवादा सड़क के लिए 63.64 करोड़
गोविंदपुर-बरहेट सड़क योजना में ठेकेदार के एकरारनामे में संसोधन
धनबाद में रेल परियोजना के लिए 21.20 एकड़ जमीन देने का फैसला
वैट संसोधन विधेयक को स्वीकृति
बीआइटी सिंदरी के उद्धार के लिए 69.65 करोड़
– प्रोजेक्ट भवन के मिटिंग हॉल में 66.04 लाख की लागत से साउंड सिस्टम लगाने के लिए बोस काॅरपोरेशन को मनोनयन पर काम देने का फैसला
– सड़क सुरक्षा नीति को स्वीकृति
– मयूराक्षी जलाशय के लिए 69.77 करोड़
– मुसाबनी पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के लिए 223.24 करोड़
– विशेष न्यायालय विधेयक-2016 स्वीकृत
– सात राजकीय पॉलिटेक्निक को पीपी मोड़ पर चलाने का फैसला
800 करोड़ से खरीदे जायेंगे बेंच
राज्य के 40173 स्कूलों में से 29835 में फिलहाल बेंच-डेस्क नहीं हैं. 8006 स्कूलों में आंशिक रूप से बेंच-डेस्क उपलब्ध है. बेंच-डेस्क खरीदने के लिए 800 करोड़ झारखंड शिक्षा परियोजना को िदया जायेगा. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कक्षा छह से 12 तक के विद्यालयों में ही बेंच-डेस्क की खरीद की जायेगी. 2016-17 में मिडिल स्कूलों के लिए व 2017-18 में प्राथमिक स्कूलों के लिए खरीद की जायेगी़
खुले में फेंका कूड़ा, तो भरना होगा 5,000 तक का जुर्माना
कैबिनेट ने स्थानीय निकाय क्षेत्रों में कूड़ा-कचरा उठाने के लिए रेट का निर्धारण (20 से 80 रुपये) कर दिया. इससे अब कम से कम (झोपड़ियों से) 20 रुपये प्रतिमाह की वसूली की जायेगी और फाइव स्टार होटल से 15 हजार प्रति माह वसूली की जायेगी. खुले में पेशाब करनेवालों से भी सरकार दंड वसूलेगी़ नगर निगम क्षेत्र में गंदगी फैलाने के लिए 100 रुपये से 5000 रुपये तक का दंड वसूला जायेगा. वहीं, छोटे शहरों और कस्बों में गंदगी फैलाने पर दंड की राशि 50 रुपये से 1500 रुपये तक तय की गयी है. चौक-चौराहों से लेकर निजी दीवारों-भवनों तक पर पोस्टर चिपकाने और स्लोगन लिखने वालों के लिए भी पूर्व निर्धारित दंड की राशि में संशोधन किया गया है.
गंदा पानी सड़क पर बहाया, तो 5000 दंड
निगम परिषद पंचायत
गंदा पानी सड़क पर बहाने पर 5000 2500 1500
आवासीय भवनों के लिए 100 75 50
दुकानदारों के द्वारा फेंके जाने पर 1000 500 250
रेस्तरां द्वारा फेंके जाने पर 2000 1000 500
होटल द्वारा फेंके जाने पर 2000 1000 500
औद्योगिक प्रतिष्ठान पर 5000 2500 1500
फास्ट फूड व जूस दुकानों से 100 75 50
खुलेआम पेशाब करने पर 100 75 50
गोबर खुला में फेंकने पर 1000 500 250
बिल्डिंग मेटेरियल फेंके जाने पर 1000 500 250
बिना अनुमति रोड कट करने पर 5000 2500 1500
डस्टबीन नहीं रखने पर 2000 1000 500
सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर व्यवसाय करने पर 5000 2500 1000
अस्पताल एवं नर्सिंग होम द्वारा खुलेआम गंदगी फैलाने पर 2000 1500 1000
कूड़ा उठाव की दर रुपये में
उपभोक्ता की श्रेणी नगर निगम नगर परिषद नगर पंचायत
इडब्लयूएस 20 15 10
एलआइजी 30 25 15
एमआइजी 50 30 20
एचआइजी 80 50 30
ढाबा, होटल, गेस्ट हाउस के लिए
10 रुम तक 1000 700 350
11-20 रुम तक 1500 1000 500
21-30 रुम तक 2000 1200 700
30-50 रुम तक 5000 2500 1300
50 रुम से ऊपर 10000 5000 3000
फाइव स्टार या उससे ऊपर 15000 7500 5000
धर्मशाला 800 500 200
रेस्तरां 1500 1000 500
ठेला खोमचा 200 100 50
फास्ट फूड 500 250 100
सिनेमा हॉल 5000 2000 1000
होलसेल दुकान 1500 750 500
मुख्य बाजार की दुकान 1000 500 250
मोहल्ला की दुकान 250 150 100
सब्जी एवं फल दुकान 200 100 50
बैंक्वेट हॉल तीन हजार वर्गमीटर तक 2500 1500 1000
तीन हजार वर्गमीटर से अधिक 5000 3000 1500

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें