उल्लेखनीय है कि पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने फोन पर रंगदारी मांगे जाने को लेकर 10 जनवरी को लालपुर थाने में केस दर्ज कराया था. रंगदारी नहीं देने पर बच्चे का अपहरण करने और मधुकोड़ा को जान से मारने की धमकी दी गयी थी. जिस सेलफोन नंबर से धमकी दी गयी थी, वह भुवनेश्वर निवासी दीपक जायसवाल का निकला. वह पेशे से दुर्लभ सामान की खरीद- बिक्री का काम करता है. आरंभिक जांच में पुलिस को जानकारी मिली थी कि मधु कोड़ा भी उससे कुछ सामान खरीदना चाहते थे. इसी सिलसिले में एक दिन फोन पर उनकी दीपक से बात हुई थी. दीपक नशे में था.
इस वजह उसने मधु कोड़ा से ऊंची आवाज में बात की थी. प्रारंभिक जांच में दीपक ने रंगदारी मांगने की बात से इनकार किया था. लेकिन वह साक्ष्य पुलिस के सामने उपलब्ध नहीं करा सके, इसलिए प्राथमिकी और गवाहों के बयान के आधार पर कोड़ा ने जो आरोप दीपक पर लगाया था. उसे डीएसपी ने जांच में सही पाया है.