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मौका: हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति नियमावली की अधिसूचना जारी, कम-से-कम 50 फीसदी अंक लायेंगे, तभी बनेंगे शिक्षक

रांची: राज्य में हाइस्कूल में शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थी को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक लाना होगा़ इससे कम अंक लानेवाले अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में नहीं आ पायेंगे़, जबकि एससी-एसटी अभ्यर्थी के लिए मेरिट का न्यूनतम अंक 45 फीसदी होगा़ झारखंड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2015 की […]

रांची: राज्य में हाइस्कूल में शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थी को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक लाना होगा़ इससे कम अंक लानेवाले अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में नहीं आ पायेंगे़, जबकि एससी-एसटी अभ्यर्थी के लिए मेरिट का न्यूनतम अंक 45 फीसदी होगा़ झारखंड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2015 की अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी गयी. कैबिनेट द्वारा गत वर्ष अक्तूबर में नियमावली को स्वीकृति दी गयी थी़.

हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 500 अंकाें की होगी़ परीक्षा दो पत्र में होगी़ प्रथम पत्र में सामान्य ज्ञान व हिंदी की परीक्षा 200 अंकों की तथा दूसरे पत्र में 300 अंक की संबंधित विषय की परीक्षा होगी़ प्रथम पत्र क्वलिफाइंग हाेगा, जिसमें न्यूनतम 33 फीसदी अंक लाना अनिवार्य होगा़ प्रथम पत्र में 33 फीसदी अंक नहीं लानेवाले अभ्यर्थी के दूसरे पत्र का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा़ दूसरे पत्र की परीक्षा संबंधित विषय में स्नातक स्तरीय होगी़ दूसरे पत्र के प्राप्त अंक के अाधार पर नियुक्ति के लिए मेरिट लिस्ट तैयार की जायेगी. दूसरे पत्र में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा़ वहीं एससी-एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों का न्यूनतम अंक 45 प्रतिशत होगा़ शिक्षकों की नियुक्ति झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य संस्था द्वारा की जायेगी़.

सरकार ने नहीं माना जेपीएससी का सुझाव
राज्य के उच्च विद्यालय शिक्षक नियुक्ति में अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों को आरक्षण का लाभ पूर्व की तरह जारी रहेगा़ एसटी अभ्यर्थियों को शिक्षक व प्रधानाध्यापक दोनों प्रोन्नति में आरक्षण का लाभ दिया जायेगा़ सरकार ने इस मामले में जेपीएससी के सुझाव को मानने से इनकार कर दिया़ संशोधन प्रस्ताव कैबिनेट द्वारा अस्वीकृत किये जाने के बाद गत वर्ष कैबिनेट से स्वीकृत नियमावली ही प्रभावी होगी़ नियमावली में एसटी शिक्षकों को पूर्व की भांति दोनों प्रोन्नति देने की बात कही है़
जिन विषयों में होगी नियुक्ति
जिन विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति होगी, उनमें हिंदी ,अंगरेजी,संस्कृत, उर्दू, जीव विज्ञान, गणित, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिकशास्त्र, फारसी, अरबी, संताली, उड़िया, मुडरी, हो, उरांव, खड़िया, खोरठा, नागपुरी, कुरमाली, पंचपरगनिया, बांग्ला, गृहविज्ञान, वाणिज्य, संगीत व शरीरिक शिक्षा शामिल है़.
क्लीयर करना होगा रोस्टर
शिक्षक नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लीयर नहीं हुआ है़ शिक्षकों का रोस्टर जिलास्तर पर क्लीयर होगा़ नियमावली की अधिसूचना जारी होने के बाद अब रोस्टर क्लीयर करने की प्रक्रिया शुरू होगी़ विभाग द्वारा इस संबंध में जल्द ही सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजा जायेगा़ रोस्टर क्लीयर होने के बाद नियुक्ति की अधियाचना झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जायेगी़.
उच्च विद्यालय में 18 हजार शिक्षकों के पद रिक्त
उच्च विद्यालय में 18 हजार शिक्षकों के पद रिक्त है़ं सरकार ने अगले छह माह में शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की है़ एकीकृत नियमावली बनने के बाद राजकीय, राजकीयकृत, प्रोजेक्ट व अपग्रेड सभी कोटि के उच्च विद्यालय में एक साथ नियुक्ति होगी़ राज्य में अब तक राजकीयकृत, प्रोजेक्ट व अपग्रेड उच्च विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियमावली नहीं थी़

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