रांची: पुलिस की आरंभिक जांच में पूर्व मंत्री चंद्रशेखर दूबे उर्फ ददई दूबे और उनके तीन पुत्र अजय, अभय और अविनाश दूबे पर बिल्डर रोशन पांडेय के साथ मारपीट का आरोप सही पाया गया है. लेकिन इस मामले में न्यायालय ने ददई दूबे और उनके तीनों पुत्र के खिलाफ 21 मार्च, 2016 तक पीड़क कार्रवाई […]
रांची: पुलिस की आरंभिक जांच में पूर्व मंत्री चंद्रशेखर दूबे उर्फ ददई दूबे और उनके तीन पुत्र अजय, अभय और अविनाश दूबे पर बिल्डर रोशन पांडेय के साथ मारपीट का आरोप सही पाया गया है.
लेकिन इस मामले में न्यायालय ने ददई दूबे और उनके तीनों पुत्र के खिलाफ 21 मार्च, 2016 तक पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश जारी किया है. अर्थात इस मामले में पुलिस 21 मार्च तक न तो ददई दूबे और न ही उनके पुत्रों को गिरफ्तार कर सकती है और न ही उनके खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई कर सकती है. ददई दूबे ने न्यायालय से जारी आदेश की प्रति पुलिस को सौंप दी है. ददई दूबे ने पुलिस को बताया कि वे और उनके पुत्र इस मामले में निर्दोष हैं. उनके घर में रोशन पांडेय नाम का कोई लड़का नहीं आया था. किसी के साथ मारपीट भी नहीं की गयी है.
पुलिस की ओर से इस मामले में ददई दूबे से निर्दोष होने के संबंध में साक्ष्य मांगा गया था. ददई दूबे के रांची स्थित आवास में एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा है, पुलिस ने उसका फुटेज भी मांगा है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि रोशन पांडेय घटना के दिन उनके घर पहुंचा था या नहीं.
उल्लेखनीय है कि बरियातू रोड में ददई दूबे का मॉल बना रहे बिल्डर रोशन पांडेय ने 13 फरवरी काे ददई दूबे और उनके पुत्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी में सभी पर मारपीट करने और मॉल निर्माण से संबंधित एग्रीमेंट पेपर छीन लेने का आरोप लगाया था. इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की. मामले में कुछ लोगों के बयान लिये गये. इसी आधार पर आरंभिक जांच में मारपीट का आरोप सही पाया गया है. अब पुलिस इस मामले में न्यायालय से आगे निर्देश मिलने पर कार्रवाई करेगी.