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खुद बताना होगा मकान का क्षेत्रफल

नियम. सभी मकान टैक्स के दायरे में होल्डिंग टैक्स का निर्धारण करने के लिए नगर निगम लोगों को फॉर्म देगा, िजसे तीन माह में भर कर सौंप देना होगा. निर्धारित समय में जानकारी नहीं देनेवालों पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा. रांची : राज्य सरकार के आदेश के बाद राजधानी में नये होल्डिंग […]

नियम. सभी मकान टैक्स के दायरे में
होल्डिंग टैक्स का निर्धारण करने के लिए नगर निगम लोगों को फॉर्म देगा, िजसे तीन माह में भर कर सौंप देना होगा. निर्धारित समय में जानकारी नहीं देनेवालों पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा.
रांची : राज्य सरकार के आदेश के बाद राजधानी में नये होल्डिंग टैक्स को लागू करने की तैयारी में रांची नगर निगम जुट गया है. नयी नियमावली के तहत अब लोगों को तीन माह के अंतराल में सेल्फ असेस्मेंट कर बताना होगा कि उनके मकान का क्षेत्रफल क्या है.
लोगों को भवन की मापी और टैक्स गणना में परेशानी न हाे, इसके लिए नगर निगम फाॅर्म का फॉरमेट तैयार कर रहा है.तीन माह के अंदर जो भवन मालिक अपने मकान का सेल्फ असेसमेंट कर नगर निगम को नहीं सौंपेंगे, उनसे दो हजार रुपये जुर्माना वसूला जायेगा. राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी इस नियमावली में शहर के हर घरों से अब टैक्स वसूली जायेगी. ज्ञात हो कि पूर्व में नगर निगम ऐसे भवन से टैक्स नहीं लेता था, जिनके पास जमीन के सारे कागजात न हों. आदिवासी भूमि पर निर्माण करनेवालों से भी पहने टैक्स नहीं लिया जाता था. लेकिन, अब नयी नियमावली में सभी भवन टैक्स के दायरे में आयेंगे.
नयी नियमावली के तहत ऐसे घरों से डेढ़ गुणा अधिक होल्डिंग टैक्स लिया जायेगा, जहां वाटर हार्वेस्टिंग नहीं होगा. वर्तमान में शहर में ऐसे भवनों की संख्या दो लाख से ज्यादा है. निगम की योजना है कि डेढ़ गुणा शुल्क के डर से ही सही, कम से लोग अब अपने घरों में वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण तो करेंगे.
नियमावली में ऐसा है नया प्रावधान
रांची नगर निगम द्वारा पूर्व में भवनों से टैक्स उसके कुल निर्माण (सुपर बिल्ट अप एरिया) एरिया के आधार पर लिया जाता था. परंतु अब नयी नियमावली के तहत भवनों के कारपेट एरिया के माध्यम से टैक्स लिया जायेगा.
कारपेट एरिया के माध्यम से किये जा रहे इस नापी में कमरों को 100 प्रतिशत, कवर्ड बरामदा को 100 प्रतिशत, बालकोनी, कॉरिडोर, किचेन व स्टोर रूम को 50 प्रतिशत, गैरेज को 25 प्रतिशत माना जायेगा. नयी नियमावली में बाथरूम का क्षेत्रफल चाहे कितना भी हो, उसका टैक्स नहीं लिया जायेगा.

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