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तीन तक पक्ष रखें, नहीं तो चार को कार्रवाई
कार्रवाई़. नगर निगम अवैध निर्माण पर सख्त, शहर के प्रमुख व्यावसायिक इमारत संचालकों पर होगी कार्रवाई रांची : नक्शा में हेरफेर कर बनाये गये नौ बहुमंजिली इमारत संचालकों को नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने बुधवार को नोटिस जारी किया है. नोटिस में आयुक्त ने लिखा है कि सभी इमारतों के ऑनर व बिल्डर तीन मार्च […]
कार्रवाई़. नगर निगम अवैध निर्माण पर सख्त, शहर के प्रमुख व्यावसायिक इमारत संचालकों पर होगी कार्रवाई
रांची : नक्शा में हेरफेर कर बनाये गये नौ बहुमंजिली इमारत संचालकों को नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने बुधवार को नोटिस जारी किया है. नोटिस में आयुक्त ने लिखा है कि सभी इमारतों के ऑनर व बिल्डर तीन मार्च तक नगर निगम में आकर अपने अवैध निर्माण के संबंध में अपना पक्ष रखें. अन्यथा चार मार्च से निगम कार्रवाई शुरू करेगा. नगर निगम द्वारा उपरोक्त सारे नोटिस स्पीड पोस्ट से भवन मालिकों को भेजा गया है.
रोस्पा टावर : सेट बैक नहीं
रोस्पा टावर में रोड वाइडनिंग की जमीन नहीं छोड़ी गयी है. भवन में जरूरत के अनुसार सेट बैक भी नहीं है. बेसमेंट में दुकान चला कर इसका उपयोग किया जा रहा है. नियमानुसार जितने क्षेत्रफल में भवन निर्माण की अनुमति दी गयी थी. उससे कहीं अधिक क्षेत्रफल में इसका निर्माण किया गया है.
होटल रासो : पार्किंग में कर दिया निर्माण
होटल भवन के ग्राउंड फ्लोर में 186 वर्ग मीटर की पार्किंग होनी चाहिए. परंतु यहां स्थायी निर्माण कर दिया गया है. सेट बैक में 6.5 मीटर का वाइड ओपेन स्पेस है, जहां पर किचन बना है.
चेन्नई किचन : बेसमेंट में बैंक्वेट हॉल व किचन
होटल ने अब तक नक्शा निगम को नहीं सौंपा है. होटल के बेसमेंट में बैंक्वेट हॉल तथा किचन बनाया गया है. इस प्रकार बेसमेंट का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है, जो गलत है.
चर्च कांप्लेक्स : पार्किंग की जगर पर निर्माण
चर्च कॉम्प्लेक्स को भेजे गये नोटिस में लिखा गया है कि भवन के निर्माण में नक्शे का विचलन हुआ है. स्वीकृत नक्शा के विपरित कई मालों का निर्माण कर लिया गया है. इसके अलावा पार्किंगके लिए चिह्नित जगह पर अवैध निर्माण कर लिया गया है. भवन के क्षेत्रफल के हिसाब से यहां पर्याप्त मात्रा में सेट बैक नहीं है.
आरडी कांप्लेक्स: नहीं छोड़ी पार्किंग की जगह
भवन के ग्राउंड फ्लोर में 67.99 वर्गमीटर की पार्किंग होनी चाहिए. परंतु भवन में कहीं भी पार्किंग नहीं है. बेसमेंट को यहां स्टेयर के रूप में यूज किया जा रहा है.
जसबीर कांप्लेक्स : बना दी बेसमेंट में दुकान
मेन रोड में स्थित जसबीर कॉम्प्लेक्स के नक्शे को बेसमेंट सहित जी प्लस थ्री की स्वीकृति मिली है. परंतु इस कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में दुकानें बना कर इसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है. यह पूरी तरह से गलत है.
मखीजा टावर : पार्किंग में बना दी दुकान
इस इमारत के बेसमेेंट में पार्किंग स्वीकृत है. परंतु भवन मालिक ने पार्किंग स्थल पर दुकान बना लिया है. इस कारण लोगों को अपना वाहन मेन रोड में ही खड़ा करना पड़ता है, जो कि कानूनन गलत है.
गोल्डन हेरिटेज : बेसमेंट में चला रहे रेस्टूरेंट
मेन रोड स्थित गोल्डन हेरिटेज होटल का नक्शा बेसमेंट सहित जी प्लस टू स्वीकृत है. स्वीकृत भवन की चौड़ाई 4.53 मीटर है. पर निर्माण 6.20 मीटर कर लिया गया है. भवन के पीछे सड़क है. परंतु सेट बैक नहीं छोड़ा गया है. बिल्डिंग के बेसमेंट में फायरबॉल रेस्टूरेंट चल रहा है. वाहन पार्किंग की भी कोई जगह नहीं है.
होटल इमराल्ड
हिनू स्थित इस होटल के बेसमेंट में ही रेस्टूरेंट, किचेन, बाथरूम व बैंक्वेट हॉल चलाया जा रहा है. भवन में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है. इस कारण यहां आनेवाले लोगों को वाहन सड़क पर ही खड़ा करना पड़ता है.
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