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सफायर स्कूल मामला: नाजिया हुसैन ने पुलिस की पिस्ताैल छीनने की कोशिश की, कॉलर पकड़ा, मारा चांटा

रांची : सफायर इंटरनेशनल के छात्र विनय महताे हत्याकांड में गिरफ्तार वहां की हिंदी शिक्षिका नाजिया हुसैन ने गुरुवार काे सदर अस्पताल में हंगामा किया. एक पुलिसकर्मी की पिस्ताैल छीनने की कोशिश की. गाड़ी में बैठाये जाने के बाद एक पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़ा व दूसरे काे चांटा मारा. पुलिसकर्मी शिक्षिका काे चिल्लाने व मीडिया […]

रांची : सफायर इंटरनेशनल के छात्र विनय महताे हत्याकांड में गिरफ्तार वहां की हिंदी शिक्षिका नाजिया हुसैन ने गुरुवार काे सदर अस्पताल में हंगामा किया. एक पुलिसकर्मी की पिस्ताैल छीनने की कोशिश की. गाड़ी में बैठाये जाने के बाद एक पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़ा व दूसरे काे चांटा मारा. पुलिसकर्मी शिक्षिका काे चिल्लाने व मीडिया से बात करने से मना कर रहे थे. महिला थाना की प्रभारी दीपिका प्रसाद व अन्य महिला पुलिसकर्मियों ने बीच- बचाव किया़ आरोपी नाजिया हुसैन व उसके पति आरिफ अंसारी को बिरसा मुंडा जेल ले जाने से पहले चेक-अप के लिए सदर अस्पताल लाया गया था़.

24 तक न्यायिक हिरासत में भेजा : इससे पहले पुलिस ने नाजिया व आरिफ अंसारी को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट चंद्रभानु के कोर्ट में पेश किया. अदालत ने उन्हें 24 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. पुलिस ने उनका स्वीकारोक्ति बयान अदालत में प्रस्तुत किया. इसी मामले में उनके नाबालिग बेटे व बेटी को जुबेनाइल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी मो फहीम किरमानी की कोर्ट में पेश किया गया.

लड़के को रिमांड होम डुमरदगा अौर लड़की को प्राेबेशन होम नामकुम भेजा गया़

नाजिया काे नकाब हटाना पड़ा : छात्र विनय की हत्या के आरोपियों को अदालत में दिन के दो बजे पेश किया गया. नाजिया नकाब पहन कर पहुंची थी. अदालत में उसे नकाब हटाने कहा गया, जिसके बाद उसने नकाब हटा लिया. नाजिया हुसैन व आरिफ ने अदालत से कहा कि उन्हें बच्चों से मिलने की अनुमति दी जाये. अदालत ने कहा कि जेल मैन्युअल के तहत उन्हें रहना होगा. बच्चों से मिलने का मौका भी नियमानुसार ही मिलेगा.

मम्मी-पापा के साथ नहीं रह सकते क्या : हत्या के आराेपी महिला शिक्षिका के नाबालिग पुत्र व पुत्री को पुलिस ने जेजे कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी मो फहीम किरमानी की अदालत में पेश किया. दोनों ने अदालत के सामने अपनी बात रखी. पूछा कि हमलोग मम्मी- पापा के साथ नहीं रह सकते क्या़ अदालत ने कहा : नियम के अनुसार आप लोग मम्मी-पापा के साथ नहीं रह सकते़ दाेनाें ने काेर्ट से फिर पूछा कि भाई-बहन साथ रह सकते हैं या नही़ं अदालत ने कानून का हवाला देते हुए कहा कि लड़का और लड़की की अलग-अलग रहने की व्यवस्था है़ अदालत ने लड़के को रिमांड होम डुमरदगा अौर लड़की को प्राेबेशन होम नामकुम भेजने का आदेश दिया.

पुलिस पर टार्चर करने का आराेप : अदालत में जाने से पहले लड़की रोने लगी़ भाई ने उसे चुप कराया़ बाद में दोनों कोर्ट के अंदर गये. आराेपी लड़के ने जज के समक्ष आराेप लगाया कि पुलिस ने हमें टार्चर किया है़ इसी बीच लड़की ने जज से माता-पिता से फोन पर बात करने की इच्छा जतायी. अदालत ने कहा कि आपके संबंधी नियमानुसार मिल सकते है़ं आपलोगों को फोन पर बात करने की इजाजत नहीं है़

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