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नियमावली में संशोधन को शिक्षा मंत्री की स्वीकृति

रांची: माध्यमिक विद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति नियमावली 2008 में संशोधन का रास्ता साफ हो गया है. शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव ने नियमावली में संशोधन को अपनी स्वीकृति दे दी है. माध्यमिक शिक्षा निदेशालय अब प्रस्ताव को विधि विभाग को भेजेगा. नियमावली में संशोधन के लिए गत वर्ष कमेटी का गठन किया गया था. कमेटी […]

रांची: माध्यमिक विद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति नियमावली 2008 में संशोधन का रास्ता साफ हो गया है. शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव ने नियमावली में संशोधन को अपनी स्वीकृति दे दी है. माध्यमिक शिक्षा निदेशालय अब प्रस्ताव को विधि विभाग को भेजेगा. नियमावली में संशोधन के लिए गत वर्ष कमेटी का गठन किया गया था. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जुलाई 2012 में ही मानव संसाधन विकास विभाग को सौंप दी थी.

इसके बाद से नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव विभाग में लटका हुआ था. शिक्षक संघ नियमावली में संशोधन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. इससे विद्यालय को भूमि, संसाधन, शिक्षक की योग्यता समेत कई मामलों में राहत मिलेगी. नियमावली में संशोधन होने से विद्यालय मान्यता प्राप्त करने में सुविधा होगी.

500 स्कूलों की मान्यता लंबित
नियमावली में संशोधन नहीं होने से राज्य के लगभग 500 स्थापना अनुमति उच्च विद्यालय की स्थायी प्रस्वीकृति का मामला लंबित है. स्कूलों को वर्ष 2014 तक ही अपने विद्यालय से विद्यार्थियों को मैट्रिक परीक्षा में शामिल करने की अनुमति दी गयी है. 2014 के बाद विद्यालयों की मान्यता समाप्त हो जायेगी. विद्यालय के विद्यार्थी अपने विद्यालय से मैट्रिक परीक्षा में शामिल नहीं हो पायेंगे. स्थापना अनुमति विद्यालय से लगभग एक लाख परीक्षार्थी प्रति वर्ष मैट्रिक परीक्षा में शामिल होते हैं.

अगस्त 2014 तक का समय
वर्ष 2014 में अगर जुलाई-अगस्त तक नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो विद्यालय के विद्यार्थी वर्ष 2015 की मैट्रिक परीक्षा के लिए फॉर्म जमा नहीं कर पायेंगे. विद्यालय के विद्यार्थियों को वर्ष 2016 की मैट्रिक परीक्षा के लिए अपने विद्यालय पंजीयन फॉर्म जमा करने की अनुमति नहीं मिलेगी. नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया पूरी करने में अभी समय लग सकता है. प्रस्ताव पहले विधि विभाग को भेजा जायेगा, विधि के बाद कार्मिक व फिर वित्त विभाग को भेजा जायेगा. वित्त विभाग की सहमति के बाद इसे कैबिनेट की बैठक में रखा जायेगा. कैबिनेट की स्वीकृति के बाद संशोधन की प्रक्रिया पूरी होगी. अगले वर्ष अगस्त तक नियामवली में संशोधन होने की संभावना कम है.

इंटर कॉलेज नियमावली में भी संशोधन
इंटर कॉलेज प्रस्वीकृति नियमावली 2005 में भी संशोधन की प्रक्रिया चल रही है. विधि विभाग की सहमति के बाद संशोधन का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजा गया है. इंटर कॉलेज प्रस्वीकृति नियमावली में संशोधन नहीं होने से लगभग 105 इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों के 11वीं की परीक्षा में शामिल होने पर रोक लग गयी है.

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