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राज्यभर की आठ दवा दुकानों के लाइसेंस रद्द

रांची: राज्य की आठ दवा दुकानों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, जिसमें रांची, खूंटी व गुमला की दवा दुकानें शामिल हैं. निदेशालय औषधि द्वारा गठित जांच टीम ने जब दुकानों का औचक निरीक्षण किया, तो कई खामियां मिली. दवा दुकानदार क्रय-विक्रय का लेखा-जोखा प्रस्तुत नहीं कर पाये. टीम को कई दुकानों में फार्मासिस्ट […]

रांची: राज्य की आठ दवा दुकानों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, जिसमें रांची, खूंटी व गुमला की दवा दुकानें शामिल हैं. निदेशालय औषधि द्वारा गठित जांच टीम ने जब दुकानों का औचक निरीक्षण किया, तो कई खामियां मिली. दवा दुकानदार क्रय-विक्रय का लेखा-जोखा प्रस्तुत नहीं कर पाये. टीम को कई दुकानों में फार्मासिस्ट भी नहीं मिले.

जांच रिपोर्ट के आधार पर दवा दुकानों का लाइसेंस 30 दिन, 45 दिन व 60 दिन के लिए रद्द किये गये हैं. लाइसेंस रद्द करने की अवधि के दौरान दुकानदारों द्वारा दवा की बिक्री करते पाये जाने पर स्थायी तौर पर लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा. औषधि विभाग ने रांची के चार दवा दुकानों पर कार्रवाई की है. सभी दुकान अस्पताल व क्लिनिक में भी संचालित की जा रही थी. अस्पताल की दवा दुकानों में भी क्रय-विक्रय का लेखा-जोखा नहीं पाया गया. दुकानों में फार्मासिस्ट नहीं मिले. अस्पतालों व क्लिनिक को लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई का पत्र प्राप्त होते ही दवा की बिक्री रोकने का निर्देश दिया गया है.
इन दवा दुकानों पर कार्रवाई
मेहता मेडिकल हॉल, हिनू
मेडिसिन जेड, मोरहाबादी
वेल्लौर फार्मा , थड़पखना
माया फार्मा, पुनदाग
न्यू मेघा मेडिकल, खूंटी
अनमोल मेडिकल हॉल, गुमला
मुखर्जी मेडिकल हॉल, गुमला
मेहराव मेडिकल हॉल, गुमला
राज्य की आठ दवा दुकानों का लाइसेंस रद्द किया गया है. इनमें तीन दवा दुकानें गुमला, एक खूंटी व चार रांची की हैं. इन दवा दुकान विक्रेताओं के पास क्रय-विक्रय का ब्योरा नहीं था. दुकानों में फार्मासिस्ट भी नहीं थे.
सुरेंद्र कुमार, संयुक्त निदेशक, औषधि

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