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मेडिकल की पढ़ाई छोड़ने पर 10 लाख तक जुर्माना

रांची : सरकार ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के बाद बीच में पढ़ाई छोड़नेवाले विद्यार्थियों पर 10 से 15 लाख रुपये तक दंड लगाने का फैसला किया है़ मंगलवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया़ नये नियम के तहत पीजी में नामांकन लेनेवाले ऑल इंडिया या स्टेट कोटा […]

रांची : सरकार ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के बाद बीच में पढ़ाई छोड़नेवाले विद्यार्थियों पर 10 से 15 लाख रुपये तक दंड लगाने का फैसला किया है़ मंगलवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया़ नये नियम के तहत पीजी में नामांकन लेनेवाले ऑल इंडिया या स्टेट कोटा के सभी विद्यार्थियों को बांड पेपर भरना होगा,

जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि डिग्री मिलने के बाद डॉक्टर कम से कम एक साल तक झारखंड सरकार के अधीन काम करेंगे. इस शर्त का अनुपालन नहीं करनेवालों पर 15 लाख रुपये का दंड लगाया जायेगा. फाइनल काउंसलिंग के बाद नामांकन नहीं लेनेवाले छात्रों को अगले साल होनेवाली परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जायेगा. शेष 19 पर

मेडिकल की पढ़ाई…
काउंसलिंग के बाद कोई छात्र राज्य के बाहर किसी दूसरे चिकित्सा महाविद्यालय में एडमिशन करा लेता है और कोर्स बीच में ही छोड़ देता है, तो उस पर 10 लाख रुपये का दंड लगाया जायेगा. साथ ही छात्रवृत्ति के रूप में दी गयी राशि भी वसूली जायेगी.
24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए बनेगी आधारभूत संरचना
कैबिनेट ने केंद्र प्रायोजित इंटीग्रेटेड पॉवर डेवलपमेंट स्कीम के तहत 1126.46 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है़ योजना में रांची सहित राज्य के 40 अधिसूचित शहरों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने और सभी घरों में पहुंचाने के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण किया जायेगा. इसके अलावा एटीएंडसी लॉस को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायेंगे.
बासुकिनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम मंजूर
कैबिनेट ने बासुकिनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम 2015 को मंजूरी दे दी़ इसमें बाबा बासुकिनाथ व श्रावणी मेला सहित अन्य क्षेत्रों को विकसित करने का प्रावधान किया गया है. राज्य के मुख्यमंत्री प्राधिकार के अध्यक्ष होंगे. पर्यटन मंत्री व मुख्य सचिव उपाध्यक्ष होंगे. इसके अलावा वित्त, स्वास्थ्य, देवघर महापौर, पंचायत प्रमुख, सांसद, विधायक और देवघर के उपायुक्त, संताल परगना के डीआइजी इसके सदस्य होंगे.

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