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12 तक नहीं हटे, तो 13 को होगा बिहारी धर्मशाला का अधग्रिहण

12 तक नहीं हटे, तो 13 को होगा बिहारी धर्मशाला का अधिग्रहणएकरारनामा के उल्लंघन पर नगर आयुक्त ने धर्मशाला प्रबंधन को भेजा नोटिस, दी चेतावनी संवाददाता, रांची अपर बाजार स्थित बिहारी धर्मशाला का रांची नगर निगम अधिग्रहण करेगा. निगम ने यह कदम धर्मशाला प्रबंधन द्वारा निगम के साथ किये गये एकरारनामे के उल्लंघन के कारण […]

12 तक नहीं हटे, तो 13 को होगा बिहारी धर्मशाला का अधिग्रहणएकरारनामा के उल्लंघन पर नगर आयुक्त ने धर्मशाला प्रबंधन को भेजा नोटिस, दी चेतावनी संवाददाता, रांची अपर बाजार स्थित बिहारी धर्मशाला का रांची नगर निगम अधिग्रहण करेगा. निगम ने यह कदम धर्मशाला प्रबंधन द्वारा निगम के साथ किये गये एकरारनामे के उल्लंघन के कारण उठाया है. सोमवार को नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने इस संबंध में धर्मशाला प्रबंधन को नोटिस जारी किया है. नोटिस में आयुक्त ने लिखा है कि अगर 12 दिसंबर तक धर्मशाला परिसर संपूर्ण संरचना सहित निगम को हैंडओवर नहीं किया गया, तो 13 दिसंबर को कार्रवाई करते हुए निगम उसका अधिग्रहण करेगा. नोटिस में क्या लिखा है नगर आयुक्त ने धर्मशाला प्रबंधन को वर्ष 1955 में 10 कट्ठा जमीन पांच रुपये वार्षिक लीज की दर पर आपको दी गयी है. यह लीज रांची धर्मशाला ट्रस्ट के साथ हुआ था परंतु अब इसका नामकरण झारखंड वैश्य अतिथि भवन कर दिया गया है. ट्रस्ट के लेटरपैड पर भी यही लिखा हुआ है. वर्ष 2000-01 से लीज राशि का भुगतान नहीं किया गया है. निगम के 2.5 कट्ठा जमीन पर अतिक्रमण कर इसमें रसोईघर का निर्माण कर लिया गया है. अतिक्रमित भूमि का शुल्क भी जमा करने का आदेश कई बार दिया गया, परंतु प्रबंधन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया. लीज के एकरारनामे में यह भी उल्लेख था कि धर्मशाला के उपयोग में नॉमीनल चार्ज लिया जायेगा. परंतु अब इसमें शादी विवाह तथा अन्य आयोजनों के लिए बड़ी राशि ली जाती है. ऐसा करना व्यवसायिक उपयोग की श्रेणी में आता है. धर्मशाला परिसर में ही दो दुकानों का निर्माण कर उसे किराये पर लगा दिया गया है, जिसका लीज एग्रीमेंट में कहीं उल्लेख नहीं है. बार-बार नोटिस दिये जाने के बाद भी न तो निगम से एकरारनामा किया गया और न ही एकरारनामे की राशि जमा की गयी. यह निगम के निर्देशों की अवहेलना है.

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