एसपी का आदेश, नहीं हुई बिल्डर की गिरफ्तारी संवाददाता, रांची राजमनी प्रोपर्टी के निदेशक आलोक कुमार सिंह को 20 लाख रुपये की ठगी के मामले में गिरफ्तार करने का आदेश सिटी एसपी जया राय ने अगस्त माह में ही दिया है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पायी. इस संबंध में रातू रोड के चित्रापुरी निवासी राजेश कुमार राय ने कोर्ट में कंप्लेन केस किया था. मामले में राजेश कुमार ने डीआइजी से आरोपी को गिरफ्तार करने व केस के आइओ के बदलने की मांग की है़ बताया जाता है कि प्राथमिकी के बाद कोतवाली डीएसपी ने केस का सुपरविजन किया था़ उन्होंने केस को सत्य पाया था और अग्रतर कार्रवाई के लिए सिटी एसपी को रिपोर्ट भेजी थी़ क्या है मामलाराजेश कुमार के अनुसार पिस्का मोड़ के तेल मिल गली में एक 18़ 2 डिसमिल जमीन है़ उनके परिवार ने बिल्डर व राजमनी प्रापेर्टी के निदेशक आलोक कुमार सिंह के साथ अपार्टमेेंट बनाने के लिए 38 प्रतिशत की शर्त पर एग्रीमेंट किया था. एग्रीमेंट के अनुसार राजेश के परिवार को 8525 स्क्वायर फीट निर्मित भवन मिलना था, लेकिन बिल्डर ने परिवार के सदस्यों को डरा धमका कर 7550 स्क्वायर फीट का ही निर्मित भवन सौंपा और करीब 20 लाख रुपये की धोखाधड़ी कर ली़
एसपी का आदेश, नहीं हुई बल्डिर की गिरफ्तारी
एसपी का आदेश, नहीं हुई बिल्डर की गिरफ्तारी संवाददाता, रांची राजमनी प्रोपर्टी के निदेशक आलोक कुमार सिंह को 20 लाख रुपये की ठगी के मामले में गिरफ्तार करने का आदेश सिटी एसपी जया राय ने अगस्त माह में ही दिया है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पायी. इस संबंध में रातू रोड के […]
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