रांची: हाइकोर्ट के जस्टिस एचसी मिश्र की अदालत में मंगलवार को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में लगभग 11 करोड़ रुपये की गड़बड़ी मामले के आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी की दलीलें सुनने के बाद एक सप्ताह के लिए औपबंधिक जमानत दी. साथ ही एक सप्ताह के बाद प्रार्थी को सरेंडर करने का निर्देश दिया.
प्रार्थी के जेल से बाहर आने के बाद एक सप्ताह का समय गिना जायेगा. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विश्वजीत मुखर्जी ने अदालत को बताया कि उनकी मां की तबीयत खराब है. दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में टीबी का इलाज चल रहा है.
चिकित्सकों ने एंजियोग्राफी करने की सलाह दी है. उनकी देखभाल करने और बेहतर इलाज के लिए प्रार्थी का उनके साथ रहना जरूरी है. उल्लेखनीय है कि आय से अधिक संपत्ति अजिर्त करने, मनी लाउंड्रिंग एक्ट के तहत इडी द्वारा दर्ज मामले व आयकर मामले में मधु कोड़ा को पहले ही जमानत मिल चुकी है. उनके खिलाफ दर्ज प्रदूषण नियंत्रण घोटाला मामले को हाइकोर्ट ने निरस्त कर दिया है. वह 30 नवंबर 2009 से विभिन्न मामलों में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं.