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टेंडर कमेटी का फैसला सही : हाइकोर्ट

टेंडर कमेटी का फैसला सही : हाइकोर्टराम कृपाल कंस्ट्रक्शन को मिली राहतइंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की याचिका खारिजधुर्वा के तिरिल माैजा में 165 एकड़ जमीन पर हो रहा है हाइकोर्ट बिल्डिंग का निर्माणरांची. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने झारखंड हाइकोर्ट निर्माण का टेंडर मेसर्स रामकृपाल कंस्ट्रक्शन को देने के निर्णय को सही ठहराया. साथ ही […]

टेंडर कमेटी का फैसला सही : हाइकोर्टराम कृपाल कंस्ट्रक्शन को मिली राहतइंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की याचिका खारिजधुर्वा के तिरिल माैजा में 165 एकड़ जमीन पर हो रहा है हाइकोर्ट बिल्डिंग का निर्माणरांची. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने झारखंड हाइकोर्ट निर्माण का टेंडर मेसर्स रामकृपाल कंस्ट्रक्शन को देने के निर्णय को सही ठहराया. साथ ही याचिका को खारिज कर दिया. अदालत ने टेंडर कमेटी के निर्णय को उचित बताया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी यूनिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने रिट याचिका दायर की थी. इसमें कहा गया था कि हाइकोर्ट निर्माण से संबंधित टेंडर की सभी शर्तों को वह पूरा करता है. उसके पास बड़े कार्य का व्यापक अनुभव है. टेंडर कमेटी ने शर्तों की अनदेखी कर रामकृपाल कंस्ट्रक्शन को काम देने का निर्णय किया, जो गलत था. प्रार्थी ने टेंडर कमेटी के निर्णय को निरस्त करने का आग्रह किया था. झारखंड हाइकोर्ट का नया परिसर नगड़ी अंचल के तिरिल माैजा (धुर्वा) के 165 एकड़ जमीन पर बनाया जा रहा है. 366 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स को रामकृपाल कंस्ट्रक्शन ने 100 करोड़ रुपये कम अर्थात 266 करोड़ रुपये में लिया है. निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है. अक्तूबर माह में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर व न्यायाधीश अनिल आर दवे द्वारा हाइकोर्ट बिल्डिंग निर्माण कार्यों की समीक्षा की गयी थी.

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