रांची: आयकर विभाग ने सर्वे के दौरान हुई मारपीट के मामले में सिंघानियां बंधुओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुख्य सचिव को पत्र लिखा है. आयकर आयुक्त गौतम मंडल इससे पहले डीजीपी और एसएसपी को पत्र लिख चुके हैं. हालांकि, अब तक सिंघानियां बंधुओं की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है.
आयकर अधिकारियों ने राज्य के मुख्य सचिव के आवासीय कार्यालय में सिंघानियां के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग से संबंधित पत्र सौंपा. पत्र में कहा गया है कि 24 अक्तूबर को सिंघानियां बंधुओं के व्यापारिक प्रतिष्ठान में सर्वे करने गये अधिकारियों के साथ मार-पीट की गयी. इसमें सहायक आयकर आयुक्त विद्या रतन किशोर को गंभीर चोटें आयी. इस मामले में 24 अक्तूबर की शाम कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी.
इसमें सिंघानियां बंधुओं को नामजद अभियुक्त बनाया गया है. पुलिस ने 25 अक्तूबर को निचली अदालत से सिंघानियां बंधुओं की गिरफ्तारी के लिए यह कहते हुए वारंट लिया कि अभियुक्त गिरफ्तारी के डर से भाग रहे हैं. पुलिस की इस कार्रवाई को हाइकोर्ट में चुनौती दी गयी.
हाइकोर्ट ने तकनीकी आधार पर निचली अदालत द्वारा जारी किये गये वारंट को निरस्त कर दिया. साथ ही अदालत ने यह माना है कि अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 307 और 353 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है. दोनों ही धाराएं सं™ोय अपराध से जुड़ी है और गैर जमानती है. ऐसी स्थिति में पुलिस बगैर गिरफ्तारी वारंट के ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर सकती है. इसके बावजूद अब तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है.