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गली-चौराहों पर पटाखे की बिक्री पर रोक

रांची. दीपावली व छठ पर्व को देखते हुए गली व चौक-चौराहों पर पटाखे की बिक्री पर रोक लगा दी गयी है़ उपायुक्त मनोज कुमार ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है़ जिला प्रशासन ने अब तक 400 पटाखा दुकानों को लाइसेंस जारी किया है़ खुले में पटाखा बिक्री करनेवाले सात दुकानदारों को […]

रांची. दीपावली व छठ पर्व को देखते हुए गली व चौक-चौराहों पर पटाखे की बिक्री पर रोक लगा दी गयी है़ उपायुक्त मनोज कुमार ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है़ जिला प्रशासन ने अब तक 400 पटाखा दुकानों को लाइसेंस जारी किया है़ खुले में पटाखा बिक्री करनेवाले सात दुकानदारों को जिला प्रशासन व आपदा प्रबंधन ने चेतावनी भी दी है़ .

पटाखा बिक्री करने के लिए छह स्थान तय कर दिये गये हैं. इनमें मोरहाबादी मैदान, जिला स्कूल मैदान, शहीद मैदान, जयपाल सिंह स्टेडियम, शहीद मैदान एचइसी व हरमू मैदान शामिल है़ जिला प्रशासन ने अपील की है कि पटाखे की आवाज 125 डेसीबल से अधिक नहीं हो़ रात के 10 बजे के बाद पटाखे न जलायें. साथ ही भीड़ वाले इलाकों में पटाखे न जलायें. इससे लोगों की परेशानी बढ़ सकती है़.

सादगी से दीपावली मनायें
इधर, जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, मनोज कुमार सिंह ने लोगों को दीपावली का पर्व सादगी व भक्ति भाव से मनाने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि इस अवसर पर पटाखे छोड़ कर वायु व ध्वनि को दूषित नहीं करना चाहिए. पटाखों से पोटैशियम, स्ट्रोंनिशियम, लेड व मैग्नीशियम जैसे हानिकारक पदार्थ एवं कार्बन मोनो आक्साइड, कार्बन डाइआक्साइड, सल्फर डाइआक्साइड समेत अन्य जहरीली गैसों का वायुमंडल में प्रवेश होता है, जिससे पशु-पक्षी एवं सांस के रोगी बुरी तरह से प्रभावित होते हैं.

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