सीबीआइ ने मारन से पूछताछ के लिए मांगी हिरासतनयी दिल्ली. सीबीआइ ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि द्रमुक नेता दयानिधि मारन कथित टेलीफोन एक्सचेंज मामले में सहयोग नहीं कर रहे हैं और पारिवारिक उपक्रम सन टीवी के कथित लाभ के लिए टेलीफोन लाइनों के वास्तविक इस्तेमाल का पता लगाने के लिए उनसे हिरासत में पूछताछ की जरूरत है. न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर और न्यायमूर्ति वी गोपाल गौड़ा की पीठ के समक्ष दायर हलफनामे में कहा गया, मारन को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की आवश्यकता है ताकि सन टीवी के फायदे के लिए इन लाइनों का वास्तव में कितना इस्तेमाल किया गया उसका पता लगाया जा सके. हलफनामे में कहा गया है, रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ और हेराफेरी का साक्ष्य है और अवैध टेलीफोन एक्सचेंज के इस्तेमाल के तौर तरीके और वास्तविक इस्तेमाल और उससे सरकारी खजाने को हुए नुकसान का पता लगाने के लिए उनसे हिरासत में पूछताछ करना जरूरी है. सीबीआइ की ओर से दायर हलफनामे को रिकॉर्ड में लेते हुए पीठ ने मारन की याचिका पर सुनवाई 27 नवंबर तक टाल दी और कहा कि द्रमुक नेता सुनवाई की अगली तारीख तक अपना जवाब दाखिल करें.
सीबीआइ ने मारन से पूछताछ के लिए मांगी हिरासत
सीबीआइ ने मारन से पूछताछ के लिए मांगी हिरासतनयी दिल्ली. सीबीआइ ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि द्रमुक नेता दयानिधि मारन कथित टेलीफोन एक्सचेंज मामले में सहयोग नहीं कर रहे हैं और पारिवारिक उपक्रम सन टीवी के कथित लाभ के लिए टेलीफोन लाइनों के वास्तविक इस्तेमाल का पता लगाने के लिए उनसे हिरासत […]
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