ओके:::पंचायत चुनाव में संपत्ति के विरूपण की रोकथाम के लिए निर्देश रातू़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में संपत्ति के विरूपण की रोकथाम के लिए रातू प्रखंड में विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी. इस संबंध में बीडीओ देव दास दत्ता ने सोमवार को एआरओ, पंचायत सेवक, जनसेवक, राजस्व कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिया है. इसमें कहा गया है कि कोई भी प्रत्याशी द्वारा सार्वजनिक स्थल, भवन, दीवार, खंभा व वृक्ष आदि स्थानों पर किसी भी प्रकार का झंडा, बैनर, पोस्टर, चुनाव संबंधी प्रसार व नारे आदि नहीं लिखा जायेगा. वहीं किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते या दीवार पर नारे लिखना, चुनाव चिह्न पेंट करना या पोस्टर चिपकाने का कार्य मालिक की सहमति लेने के बाद भी नहीं किया जा सकता. यदि इस प्रकार का मामला संज्ञान में आता है, तो कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
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ओके:::पंचायत चुनाव में संपत्ति के विरूपण की रोकथाम के लिए नर्दिेश
ओके:::पंचायत चुनाव में संपत्ति के विरूपण की रोकथाम के लिए निर्देश रातू़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में संपत्ति के विरूपण की रोकथाम के लिए रातू प्रखंड में विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी. इस संबंध में बीडीओ देव दास दत्ता ने सोमवार को एआरओ, पंचायत सेवक, जनसेवक, राजस्व कर्मचारियों को दिशा निर्देश […]
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