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मतदाता ही बन सकते हैं प्रस्तावक
पंचायत चुनाव सोमवार से किया जा सकेगा नामांकन रांची : राज्य में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशी बनने के लिए प्रस्तावक का होना जरूरी है. प्रस्तावक के बिना किसी भी पद के लिए नामांकन नहीं लिया जायेगा. प्रस्तावक का नाम संबंधित वार्ड, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद क्षेत्र के किसी ग्राम […]
पंचायत चुनाव
सोमवार से किया जा सकेगा नामांकन
रांची : राज्य में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशी बनने के लिए प्रस्तावक का होना जरूरी है. प्रस्तावक के बिना किसी भी पद के लिए नामांकन नहीं लिया जायेगा. प्रस्तावक का नाम संबंधित वार्ड, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद क्षेत्र के किसी ग्राम में मतदाता के रूप में दर्ज होना आवश्यक है.
सोमवार से दिन के 11 से तीन बजे तक नामांकन किये जा सकेंगे. नामांकन करने के लिए प्रत्याशी के साथ उसके प्रस्तावक की भी व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक है. आयोग ने किसी भी हाल में डाक, कूरियर या किसी अन्य तरीके से नामांकन को प्रतिबंधित किया है.
मुफ्त प्राप्त किये जा सकते हैं नामांकन के लिए प्रपत्र छह
पंचायत चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए नामांकन प्रपत्र छह प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है. ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्यों के प्रत्याशियों के लिए यह अनिवार्य है. प्रपत्र छह की मुद्रित प्रतियां निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय से नि:शुल्क प्राप्त की जा सकती हैं. प्रपत्र छह का सरकारी प्रेस से ही छपा होना अनिवार्य नहीं है. अगर सरकार द्वारा मुद्रित प्रपत्र छह उपलब्ध न हो तो, निजी तौर पर मुद्रित, टंकित या हाथ से लिखे प्रपत्र छह का उपयोग भी किया जा सकता है. लेकिन, ऐसे प्रपत्र में वह सब प्रविष्टियां होनी चाहिए, जो नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र छह में हैं.
वार्ड सदस्य को छोड़ कर सभी को देना होगा शपथ पत्र
पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत के सदस्य पद के लिए लड़ने वालों को शपथ पत्र देने से छूट दी गयी है. ग्राम पंचायत सदस्य के प्रत्याशी को अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ शपथ पत्र की जगह स्वघोषणा पत्र देना होगा. स्वघोषणा पत्र को नोटरी या किसी अन्य पदािधकारी से सत्यापित कराने की जरूरत नहीं है. जबकि, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्र के साथ नोटरी पब्लिक के समक्ष दायर शपथ पत्र देना अनिवार्य किया गया है. शपथ पत्र नहीं देने वाले मुखिया, पंचायत समिति सदस्य या जिला परिषद सदस्य के प्रत्याशी का नाम निर्देशन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा.
दो सेट नामांकन के लिए नहीं देनी होगी अधिक राशि
राज्य निर्वाचन आयोग ने यह साफ कर दिया है कि दो सेट नामांकन दाखिल करने के लिए उम्मीदवार को दो बार नाम निर्देशन शुल्क की राशि जमा नहीं करनी होगी. नाजिर रसीद, मनी रसीद या कोषागार के चालान के रूप में जमा कर प्राप्ति रसीद की छायाप्रति संलग्न कर दोबारा नामांकन किया जा सकता है.
कौन कहां दाखिल कर सकता है नामांकन
पद कहां होगा नामांकन
ग्राम पंचायत के सदस्य प्रखंड कार्यालय
मुखिया प्रखंड कार्यालय
पंचायत समिति के सदस्य अनुमंडल कार्यालय
जिला परिषद के सदस्य जिला मुख्यालय
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