कैंब्रिज इंस्टीट्यूट अॉफ टीचर एजुकेशन को संबद्धता देने का आदेश रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने शुक्रवार को संबंधन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रार्थी कैंब्रिज इंस्टीट्यूट अॉफ टीचर एजुकेशन को सत्र 2014-2015 के लिए संबद्धता देने का आदेश दिया है. अदालत ने उक्त आदेश राज्य सरकार के जवाब को देखने के बाद रांची विश्वविद्यालय प्रशासन को दिया. सरकार की अोर से बताया गया कि उसने अपनी स्वीकृति दे दी है. प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता अमित कुमार ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि रांची विश्वविद्यालय में 20 निजी बीएड कॉलेज संचालित हैं. अन्य 19 कॉलेजों की अोर से दायर अलग-अलग याचिकाअों पर अदालत 27 अक्तूबर को सुनवाई करेगी.
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कैंब्रिज इंस्टीट्यूट अॉफ टीचर एजुकेशन को संबद्धता देने का आदेश
कैंब्रिज इंस्टीट्यूट अॉफ टीचर एजुकेशन को संबद्धता देने का आदेश रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने शुक्रवार को संबंधन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रार्थी कैंब्रिज इंस्टीट्यूट अॉफ टीचर एजुकेशन को सत्र 2014-2015 के लिए संबद्धता देने का आदेश दिया है. अदालत ने उक्त आदेश राज्य सरकार के […]
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