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जेएसएससी को सिपाही बहाली का आवेदन लेने का आदेश

जेएसएससी को सिपाही बहाली का आवेदन लेने का आदेशमामले की अगली सुनवाई 30 अक्तूबर को होगीमामला सिपाही बहाली नियमावली को चुनाैती देने कारांची : झारखंड हाइकोर्ट ने गुरुवार को सिपाही बहाली नियुक्ति नियमावली को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को प्रार्थियों का आवेदन लेने का आदेश दिया. जस्टिस […]

जेएसएससी को सिपाही बहाली का आवेदन लेने का आदेशमामले की अगली सुनवाई 30 अक्तूबर को होगीमामला सिपाही बहाली नियमावली को चुनाैती देने कारांची : झारखंड हाइकोर्ट ने गुरुवार को सिपाही बहाली नियुक्ति नियमावली को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को प्रार्थियों का आवेदन लेने का आदेश दिया. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने आवेदन अॉफलाइन तरीके से लेने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की. प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता विजयकांत दुबे ने पक्ष रखा. उन्होंने खंडपीठ को बताया कि नियमावली में कहा गया हैै कि जिसने झारखंड से मैट्रिक परीक्षा पास की है, वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे. यह प्रावधान असंवैधािनक है. इसे निरस्त करने का आग्रह किया. जेएसएससी ने आवेदन देने की अंतिम तिथि 25 अक्तूबर तय की है. प्रार्थी अविनाश कुमार शर्मा व अन्य की अोर से याचिका दायर कर नियुक्ति नियमावली को चुनाैती दी गयी है.

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