इंतेजार की जमानत पर सुनवाई आज56 दिन से जेल में बंद हैं इंतेजार अलीवरीय संवाददाता, रांचीइंतेजार अली की जमानत याचिका पर 15 अक्तूबर को सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी. कोर्ट ने सीआइडी से मामले से संबंधित केस डायरी मांगी थी. 12 अक्तूबर को सीआइडी ने अदालत में केस डायरी जमा कर दी है. केस डायरी में कहा गया है कि ट्रेन से विस्फोटक बरामदगी के मामले में अब तक हुई जांच में इंतेजार अली के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं. इंतेजार पिछले 56 दिनों से बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद हैं. हिंदपीढ़ी निवासी इंतेजार अली रूरल मेडिकल प्रैक्टीशनर हैं. 20 अगस्त को वह वर्द्धमान-हटिया पैसेंजर ट्रेन से झालदा से रांची आ रहे थे. पुलिस ने किता रेलवे स्टेशन से इंतेजार अली को गिरफ्तार किया था. वह जिस सीट पर बैठे थे, उसके नीचे से पुलिस ने विस्फोटक भरा बैग बरामद किया था, लेकिन इंतेजार अली को फंसाने के लिए प्राथमिकी में यह लिखा कि बैग को इंतेजार अली के कंधे से बरामद किया गया. वह बैग लेकर स्टेशन से बाहर निकल रहे थे. पुलिस ने इस तथ्य को सही बताने के लिए जिन लोगों को स्वतंत्र गवाह बनाया, वे दोनों जांच में पुलिस चालक और चौकीदार निकले. इंतेजार की गिरफ्तारी के तीसरे दिन से ही मामले पर सवाल उठने लगे थे. बावजूद इसके पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया था.
इंतेजार की जमानत पर सुनवाई आज
इंतेजार की जमानत पर सुनवाई आज56 दिन से जेल में बंद हैं इंतेजार अलीवरीय संवाददाता, रांचीइंतेजार अली की जमानत याचिका पर 15 अक्तूबर को सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी. कोर्ट ने सीआइडी से मामले से संबंधित केस डायरी मांगी थी. 12 अक्तूबर को सीआइडी ने अदालत में केस डायरी जमा कर दी है. केस डायरी […]
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