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सीआइडी ने कोर्ट को सौंपी केस डायरी, इंतेजार के खिलाफ साक्ष्य नहीं

सीआइडी ने कोर्ट को सौंपी केस डायरी, इंतेजार के खिलाफ साक्ष्य नहीं- मुख्यमंत्री के आदेश पर सीआइडी ने की है जांच – 15 अक्तूबर को होनी है मामले की सुनवाई 53 दिनों से जेल में बंद है इंतेजार हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र निवासी इंतेजार अली पिछले 53 दिनों से जेल में बंद है़ पेशे से वह […]

सीआइडी ने कोर्ट को सौंपी केस डायरी, इंतेजार के खिलाफ साक्ष्य नहीं- मुख्यमंत्री के आदेश पर सीआइडी ने की है जांच – 15 अक्तूबर को होनी है मामले की सुनवाई 53 दिनों से जेल में बंद है इंतेजार हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र निवासी इंतेजार अली पिछले 53 दिनों से जेल में बंद है़ पेशे से वह रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर है़ 20 अगस्त को आर्मी इंटेलिजेंस, रांची पुलिस और जीआरपी ने कीता स्टेशन पर वर्द्धमान-हटिया ट्रेन में सीट के नीचे से कथित विस्फोटक बरामद किया था. पुलिस ने मुखबिर के इशारे पर सीट पर बैठे इंतेजार अली को गिरफ्तार कर लिया गया था. इंतेजार अली के खिलाफ रांची जीआरपी थाने में मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया. प्रभात खबर में इंतेजार के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिलने संबधी रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद सरकार ने 15 सितंबर को मामले की सीआइडी जांच का आदेश दिया था़ डीआइजी ने भी निर्दोष माना थारेल डीआइजी प्रिया दुबे ने भी इंतेजार अली के मामले की समीक्षा की थी. समीक्षा के बाद उन्होंने इंतेजार को निर्दोष पाया था. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इंतेजार को फंसाये जाने की बात कही थी. डीआइजी ने उसकी गिरफ्तारी में शामिल अनगड़ा व सिल्ली थाना के प्रभारी, इंस्पेक्टर व अन्य के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा रांची रेंज के आइजी से की थी. साथ ही जीआरपी के डीएसपी से स्पष्टीकरण पूछा था. जो भी बातें बतायी, सच साबित हुई – पुलिस ने पहले बताया गया कि 500 ग्राम आरडीएक्स मिला है, यह बात गलत साबित हुई- इंतेजार अली रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर (आरएमपी) है, जांच में यह सही साबित हुआ- वह 20 अगस्त को झालदा में एनजीओ द्वारा आयोजित मेडिकल कैंप में गया था, जांच में सही साबित हुआ- मोबाइल का सीडीआर, कंप्यूटर व पूर्व के इतिहास खंगालने पर भी इंतेजार की गतिविधि कभी संदिग्ध नहीं पायी गयी- नेशनल इंवेस्टीगेशन एजेंसी (एनआइए) ने प्रारंभिक जांच के बाद इस मामले से किनारा कर लिया- बैग में जो कथित विस्फोटक बरामद हुआ, वह रांची से प्रकाशित अखबार के पन्नों में लपेटा हुआ थाकोट इंतेजार अली के मामले में सीआइडी ने सोमवार को केस डायरी कोर्ट को सौंप दी है. – एसएन प्रधान, पुलिस प्रवक्ता सह एडीजी अभियानसुरजीत सिंह रांची : वर्द्धमान-हटिया ट्रेन से 20 अगस्त को कथित विस्फोटक के साथ गिरफ्तार इंतेजार अली के मामले में अपराध अनुसंधान विभाग (सीआइडी) ने सोमवार को अदालत में केस डायरी सौंप दी़ केस डायरी में सीआइडी ने कहा है कि अब तक के अनुसंधान में इंतेजार अली के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला है़ सूत्रों के अनुसार, सीआइडी ने मामले से जुड़े हर पहलू की जांच की. पर उसे कोई साक्ष्य नहीं मिला़ इंतेजार अली ने अपने बयान में जो भी बातें कही थी, जांच में सभी सच साबित हुईं. मामले की जांच कर रहे सीआइडी से कोर्ट ने केस डायरी की मांग की थी़ 15 अक्तूबर को सुनवाई होनी है़ कई तरह से जांच की सीआइडी की टीम सीआइडी की टीम ने जांच के क्रम में सबसे पहले बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद इंतेजार अली का बयान लिया़ इसके बाद झालदा गयी. झालदा में भी जांच के क्रम में इंतेजार अली द्वारा बतायी गयी बातें सच निकली़ वह 20 अगस्त को मेडिकल कैंप में मौजूद थे. इस बात की पुष्टि मेडिकल कैंप लगानेवाले एनजीओ के लोगों ने भी की. सीआइडी को इंतेजार अली ने अपने बारे में जो भी जानकारी दी थी, वह सही पायी गयी़ सीआइडी ने उसके पास से बरामद मोबाइल की कॉल डिटेल रिपोर्ट (सीडीआर), घर से जब्त कंप्यूटर, दोस्त, रिश्तेदार आदि की भी जांच की. पर कहीं से भी यह नहीं पता चला कि उसकी गतिविधि कभी संदिग्ध रही है.

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