कॉलेजों में चार माह में स्थायी प्राचार्य नियुक्त करें : हाइकोर्टकॉलेजों में प्रोफेसर इंचार्ज से काम चलाये जाने को कोर्ट ने गंभीरता से लियाविवि को स्वीकृत रिक्त पदों व रोस्टर क्लियर करने के लिए जेपीएससी को भेजने का निर्देशजेपीएससी को नियुक्ति के साथ-साथ रिजर्व पैनल बनाकर सरकार को अनुशंसा भेजने का निर्देशमुख्य संवाददातारांची. झारखंड हाइकोर्ट ने रांची विवि सहित विनोबा भावे विवि, सिदो-कान्हू विवि, कोल्हान विवि व नीलांबर-पीतांबर विवि अंतर्गत अंगीभूत कॉलेजों में चार माह के अंदर स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति करने का आदेश दिया है. कॉलेजों में प्रोफेसर इंचार्ज के सहारे कार्य कराने को हाइकोर्ट ने विवि एक्ट के विरुद्ध माना है. कोर्ट ने विवि में तदर्थवाद के आधार पर कार्य कराने पर भी चिंता जाहिर की है. डबल बैंच में न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायाधीश रत्नाकर भेंगरा ने सुनवाई के बाद सरकार व विवि को स्थायी प्राचार्य नियुक्त करने का आदेश दिया. राज्य के सभी विवि को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने यहां कॉलेजों में स्वीकृत प्राचार्य के रिक्त पदों व रोस्टर क्लियर करा कर जेपीएससी को अनुशंसा भेजें. न्यायाधीश ने नीलांबर-पीतांबर विवि दुमका के राजेंद्र प्रसाद पांडेय के मामले की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया है. राजेंद्र प्रसाद पांडेय की तरफ से वरीय अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह बहस कर रहे थे. कोर्ट ने जेपीएससी को यह भी निर्देश दिया है कि वह नियुक्ति की अपनी अनुशंसा के साथ-साथ रिजर्व पैनल भी भेजे, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद तत्काल नियुक्ति हो सके. विवि द्वारा प्रोफेसर इंचार्ज की नियुक्ति के मामले में नीलांबर-पीतांबर विवि से राजेंद्र प्रसाद पांडेय, सिदो-कान्हू विवि की तरफ से केएस अवस्थी व शिशिर सुमन ने अलग-अलग याचिका दायर की थी. जिसे पहले न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने निरस्त कर दिया था. बाद में इनमें से राजेंद्र प्रसाद पांडेय उक्त मामले को डबल बेंच में ले गये. कोर्ट ने अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह द्वारा उठाये गये बिंदुअों पर उनकी सराहना भी की. मालूम हो कि राज्य के पांचों विवि अंतर्गत अंगीभूत कॉलेजों में लगभग 35 कॉलेजों में स्थायी प्राचार्य नहीं हैं. अकेले रांची विवि में कुल 15 कॉलेजों में पांच कॉलेज में स्थायी प्राचार्य हैं, जबकि 10 कॉलेजों में प्रोफेसर इंचार्ज से काम चलाया जा रहा है. बेंच ने आदेश की प्रति कुलाधिपति, मुख्य सचिव, सभी कुलपति, सभी विवि के रजिस्ट्रार व जेपीएससी के सचिव को भेजने का निर्देश दिया है.
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कॉलेजों में चार माह में स्थायी प्राचार्य नियुक्त करें : हाइकोर्ट
कॉलेजों में चार माह में स्थायी प्राचार्य नियुक्त करें : हाइकोर्टकॉलेजों में प्रोफेसर इंचार्ज से काम चलाये जाने को कोर्ट ने गंभीरता से लियाविवि को स्वीकृत रिक्त पदों व रोस्टर क्लियर करने के लिए जेपीएससी को भेजने का निर्देशजेपीएससी को नियुक्ति के साथ-साथ रिजर्व पैनल बनाकर सरकार को अनुशंसा भेजने का निर्देशमुख्य संवाददातारांची. झारखंड हाइकोर्ट […]
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