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हरमू नदी की साफ-सफाई व सीवरेज-ड्रेनेज की स्टेटस रिपोर्ट तलब

हरमू नदी की साफ-सफाई व सीवरेज-ड्रेनेज की स्टेटस रिपोर्ट तलबछठ पूजा के पूर्व हो जाये जल स्रोतों की साफ-सफाई : हाइकोर्टदोनों मामलों की अब होगी अलग-अलग सुनवाईनगर विकास के प्रधान सचिव सशरीर उपस्थित हुएसरकार ने बताया : जोन-वन में दीपावली के बाद शुरू होगा सीवरेज-ड्रेनेज का निर्माणमामला हरमू नदी की साफ-सफाई, सीवरेज-ड्रेनेज का निर्माण व […]

हरमू नदी की साफ-सफाई व सीवरेज-ड्रेनेज की स्टेटस रिपोर्ट तलबछठ पूजा के पूर्व हो जाये जल स्रोतों की साफ-सफाई : हाइकोर्टदोनों मामलों की अब होगी अलग-अलग सुनवाईनगर विकास के प्रधान सचिव सशरीर उपस्थित हुएसरकार ने बताया : जोन-वन में दीपावली के बाद शुरू होगा सीवरेज-ड्रेनेज का निर्माणमामला हरमू नदी की साफ-सफाई, सीवरेज-ड्रेनेज का निर्माण व अतिक्रमण मुक्त करने कारांची. झारखंड हाइकोर्ट ने शुक्रवार को हरमू नदी की साफ-सफाई, राजधानी में सीवरेज-ड्रेनेज के निर्माण को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हरमू नदी में अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जो दिखने लगा है. छठ पूजा के पूर्व रांची के तालाबों, जलाशयों व हरमू नदी की साफ-सफाई का कार्य पूरा हो जाना चाहिए. नदी का फोटोग्राफ्स व स्टेटस रिपोर्ट एक नवंबर तक प्रस्तुत किया जाये. मामले की सुनवाई दो नवंबर को होगी. खंडपीठ ने रांची में सीवरेज-ड्रेनेज के निर्माण के मामले को अवमानना मामले से अलग करने का निर्देश दिया. साथ ही सरकार को निर्माण से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. इस मामले की सुनवाई चार दिसंबर को होगी. सुनवाई के दौरान नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह सशरीर उपस्थित थे. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से स्टेटस रिपोर्ट दायर कर बताया गया कि हरमू नदी से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेजी से चल रही है. जोन-वन में सीवरेज-ड्रेनेज निर्माण दीपावली के बाद से शुरू किया जायेगा. एग्रीमेंट हो चुका है. कार्य आवंटित करने की सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है. जोन वन के निर्माण पर 359 करोड़ रुपये की लागत आयेगी. राशि बढ़ जाने के कारण उसकी स्वीकृति कैबिनेट से ली जानी है. स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू हो जायेगा. केंद्र सरकार ने प्रथम किस्त के रूप में 60 करोड़ रुपये दिया है. गौरतलब है कि प्रार्थी ललन कुमार शर्मा ने अवमानना याचिका दायर की है, जबकि अरविंदर सिंह देओल ने जनहित याचिका दायर कर सीवरेज-ड्रेनेज के निर्माण की मांग की है. दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ हुई.

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