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सुनवाई: मेडिकल कॉलेजों में सीट घटाने के मामले में कोर्ट का आदेश, प्रधान सचिव दस्तावेज के साथ केंद्र के पास जायें

रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने मंगलवार को राज्य की मेडिकल कॉलेजों में सीट घटाने को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार व राज्य सरकार को निर्देश दिया. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को अविलंब सभी दस्तावेजों […]

रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने मंगलवार को राज्य की मेडिकल कॉलेजों में सीट घटाने को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार व राज्य सरकार को निर्देश दिया. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को अविलंब सभी दस्तावेजों के साथ केंद्र सरकार के पास जाने का निर्देश दिया. अब मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी.

इससे पूर्व राज्य सरकार की अोर से अधिवक्ता राजेश कुमार ने खंडपीठ को बताया कि शपथ पत्र में जो तथ्य दिये गये हैं, वह पूरी तरह से सही है. मेडिकल कॉलेजों में एमसीआइ ने जो कमियां बतायी थी, उसे दूर कर लिया गया है.

कुछ कमियों को दूर करने की प्रक्रिया जारी है, जो शीघ्र दूर कर ली जायेगी. कॉलेजों में फैकल्टी की समस्या दूर कर ली गयी है. अब मानव संसाधन की कमी नहीं है. मेडिकल कॉलेजों की सीट नहीं घटाने का आग्रह किया. यह भी कहा कि यदि कुछ कमियां रह गयी है, तो राज्य सरकार उसे दूर करने संबंधी अंडरटेकिंग देने के लिए भी तैयार है. वहीं मेडिकल काउंसिल अॉफ इंडिया (एमसीआइ) ने आज भी सुनवाई के दाैरान राज्य सरकार के जवाब को असंतोषजनक बताया. महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल जमशेदपुर (एमजीएम) तथा पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल धनबाद (पीएमसीएच) में अब भी कमियां है. उसे पूरी तरह से दूर नहीं किया गया है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी श्रेया कश्यप व अन्य की ओर से अलग-अलग याचिका दायर की गयी है. सभी याचिकाओं पर साथ-साथ सुनवाई हो रही है.

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