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औद्योगिक पार्क लगानेवाले को 10 करोड़ तक अनुदान

रांची: कैबिनेट ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2015 और औद्योगिक पार्क नीति-2015 को स्वीकृत कर लिया है. फूड प्रोसेसिंग व इंडस्ट्रीयल पार्क लगानेवालों इसे स्थापित करनेवालों को अधिकतम 10 करोड़ रुपये प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है. झारखंड के मनोरम स्थलों पर एक सप्ताह तक फिल्म की शूटिंग के लिए 50 लाख रुपये शुल्क तय […]

रांची: कैबिनेट ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2015 और औद्योगिक पार्क नीति-2015 को स्वीकृत कर लिया है. फूड प्रोसेसिंग व इंडस्ट्रीयल पार्क लगानेवालों इसे स्थापित करनेवालों को अधिकतम 10 करोड़ रुपये प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है. झारखंड के मनोरम स्थलों पर एक सप्ताह तक फिल्म की शूटिंग के लिए 50 लाख रुपये शुल्क तय किया है.

उत्पाद नीति में संशोधन करते हुए मशालेदार शराब पर उत्पाद कर बढ़ाने का फैसला किया. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीपीएल परिवारों के पहले वर्ष का किस्त राज्य सरकार की ओर से देने का फैसला किया गया. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2015 में कई तरह की योजना को शामिल किया गया है. इसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, मॉर्डनाइजेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग यूनिट, फूड प्रोसेसिंग ट्रेनिंग सेंटर, कलेक्शन सेंटर और मॉर्डनाइजेशन ऑफ मीट शॉप आदि शामिल हैं. नीति में फूड प्रोसेसिंग की उन इकाइयों को भी प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया गया है, जो केंद्र प्रायोजित योजना के तहत स्थापित किये गये हैं. वित्तीय वर्ष 2015-16 में केंद्र सरकार द्वारा इस योजना में धन देने से इंकार करने की वजह से पूर्व स्थापित फूड प्रोसेसिंग यूनिट को पैसे नहीं मिल रहे थे.

नीति में पेयजल और शॉफ्ट ड्रिंक की इकाई लगानेवालों को मशीन की कीमत का 35 से 45 प्रतिशत तक का भुगतान प्रोत्साहन के तौर पर करने का प्रावधान है. इस मद में प्रोत्साहन की अधिकतम राशि पांच करोड़ निर्धारित की गयी है. यह राशि दो किस्तों में दी जायेगी. मिल्क प्रोडक्ट, फिश प्रोडेक्ट और हॉटीकल्चर के मामले में स्थापित किये जाने वाले उद्योगों के लिए प्रोत्साहन राशि अधिकत सात करोड़ होगी. ग्रामीण क्षेत्र में कलेक्शन सेंटर स्थापित करनेवालों के लिए प्रोत्साहन राशि की अधिकत सीमा 2.50 करोड़ रुपये तय की गयी है. मीट शॉप के मॉर्डनाइजेशन के लिए प्रोत्साहन राशि अधिकतम पांच लाख रुपये निर्धारित की गयी है. फूड प्राेसेसिंग के मेगा प्रोजेक्ट के लिए प्रोत्साहन राशि 10 करोड़ रुपये होगी.

औद्योगिक पार्कों की स्थापना के लिए स्वीकृत नीति में 7-10 करोड़ तक की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है. 50 एकड़ क्षेत्रफल के औद्योगिक पार्क स्थापित करने वालों को 50 प्रतिशत राशि प्रोत्साहन के रूप में देने का प्रावधान है. इसके लिए अधिकतम सीमा 10 लाख निर्धारित है. तीन एकड़ क्षेत्रफल में विशिष्ट प्रकार के औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए आधारभूत संरचना मद में अधिकतम सात करोड़ प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है. राज्य के मनोरम स्थलों पर फिल्म की शूटिंग करने वालों से शुल्क वसूलने के लिए कैबिनेट ने झारखंड फिल्म शूटिंग रेगुलेशन-2015 को मंजूर किया है. इसके तहत शूटिंग करनेवालों से उसके द्वारा चयनियत स्थल के एक सप्ताह का शुल्क 50 लाख वसूला जायेगा. इसके बाद अतिरिक्त प्रत्येक दिन 10 लाख रुपये की दर से वसूली होगी. पर्यटन सचिव नोडल अधिकारी के रूप में काम करेंगे. फिल्म की शूटिंग करने के इच्छुक विभागीय सचिव के पास आवेदन करेंगे. उनकी स्वीकृति के बाद शूटिंग कर पायेंगे.

कैबिनेट ने उत्पाद नीति में संशोधन करते हुए उत्पाद कर में बढ़ोतरी का फैसला किया. इसके तहत देसी शराब और देसी मसालेदार शराब पर छह रुपये प्रति एलपी लीटर के बदले 25 रुपये एलपी लीटर के दर से वसूली की जायेगी. शराब दुकानों की बंदोबस्ती के लिए अब तीन के बदले पांच-पांच दुकानों का समूह बनाया जायेगा, जिससे सभी दुकानों की बंदोबस्ती हो सके.
कैबिनेट के अन्य फैसले
रांची ड्रेनेज-सिवरेज की लागत 302.25 करोड़ के बदले 359.25 करोड़
एलइडी सोलर लैंप, सीएफएज सोलर लाइट आदि के लिए जरेड़ा को 22.28 करोड़ रुपये का अनुदान
खूंटी ग्रीड सब-स्टेशन, हटिया-खूंटी, खूंटी-तमाड़ ट्रांसमिशन लाइन के लिए 98 करोड़ की स्वीकृति. इस वर्ष 20 करोड़ मिलेंगे.
खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने पर भी बीपीएल परिवारों को एक रुपये किलो अनाज मिलता रहेगा.
कोयल नदी पर विरनी-पड़वा मोड़ के पास पुल बनाने के लिए 35 करोड़ की स्वीकृति.
लातेहार-मनिका हेरहेंज सड़क के लिए 64.64 करोड़ की स्वीकृति.
पड़वा मोड़ पाटन पथ के लिए 27.54 करोड़ की स्वीकृति.
मुगमा-चीरकुंडा के आरओबी के लिए 37.81 करोड़ की स्वीकृति.
कडरू से रांची रेलवे स्टेशन हरमू नाला पर पुल के लिए 2.44 करोड़ की स्वीकृति.
बनारी-बानालात सड़क के लिए 37.06 करोड़ की स्वीकृति.
मधुपुर आरओबी के लिए 37.09 करोड़ की स्वीकृति.
कठौतिया रेल लाइन के लिए 6.31 एकड़ रेल मंत्रालय को स्थानातंरित
विधानसभा औषधालय के लिए चार और छह पद सृजित
सरकारी भवनों पर सोलोर प्लांट लगाने के लिए जरेडा को 25.72 करोड़ का अनुदान
सिविल डिपॉजिट की 13.69 करोड़ रुपये निकाल कर पंचायतों को देने का फैसला.
वज्रपात को स्थानीय आपदा घोषित करने का फैसला.
पॉलिटेक्निक के शिक्षकों को वेतनमान का लाभ 15.11.2000 के बदले 1.4.97 से देने का फैसला.
विधानसभा के मॉनसून सत्र के सत्रावसान पर सहमति.
अर्जुन प्रसाद सिंह को सेवानिवृत्ति के बाद सहायक आयुक्त उत्पाद के पद पर प्रोन्नति देने का फैसला.
गुमला के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश को वाणिज्य कर ट्रिब्यूनल मेें अध्यक्ष बनाने का फैसला.

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