सतीश कुमार, रांची राज्य के न्यायिक अधिकारियों का एनुवल कॉन्फिडेंसियल रिपोर्ट (एसीआर) तैयार करने के लिए झारखंड हाइकोर्ट ने नया नियम बनाया है. पूर्व के सभी नियमों को खारिज करते हुए ज्यूडिशियल ऑफिसर्स वर्क डिस्पोजल (ग्रेडिंग) रूल्स-2015 लागू किया गया है. इस नियम के तहत प्रत्येक वर्ष (एक अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च ) […]
सतीश कुमार, रांची
राज्य के न्यायिक अधिकारियों का एनुवल कॉन्फिडेंसियल रिपोर्ट (एसीआर) तैयार करने के लिए झारखंड हाइकोर्ट ने नया नियम बनाया है. पूर्व के सभी नियमों को खारिज करते हुए ज्यूडिशियल ऑफिसर्स वर्क डिस्पोजल (ग्रेडिंग) रूल्स-2015 लागू किया गया है.
इस नियम के तहत प्रत्येक वर्ष (एक अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च ) के बीच में न्यायिक अधिकारियों के काम का आकलन किया जायेगा. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अपर जिला सत्र न्यायाधीश, विशेष कोर्ट के जज के अलावा फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश, सिविल जज, सीजेएम समेत अन्य न्यायिक अधिकारियों की ओर से केस के निबटारे पर अलग-अलग प्वाइंट निर्धारित किये गये हैं.
न्यायिक अधिकारियों को हर माह कम से कम एक पांच से 10 साल पुराने मामले को निबटाने का टॉस्क दिया गया है. ऐसा नहीं करने वाले न्यायिक अधिकारियों को फाइनल एसेसमेंट के बाद एक ग्रेड नीचे किये जाने की बात कही गयी है. इसमें दस साल पुराने मामले को निष्पादित करने पर 10 और पांच साल पुराने मामले को निष्पादित करने पर प्रत्येक न्यायिक अधिकारियों को आठ प्वाइंट मिलेंगे. इसी प्रकार पांच साल पुराने आपराधिक मामलों को निष्पादित करने पर पांच अंक दिये जायेंगे. अलग-अलग मामले के निबटारे पर अलग-अलग प्वाइंट देने का उल्लेख किया गया है.
प्रधान जिला न्यायाधीश का एसीआर देखेंगे जोनल जज
प्रधान जिला न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अपर जिला सत्र न्यायाधीश के एसीआर को देखने का अधिकार जोनल जज को दिया गया है. इसी प्रकार प्रधान जिला न्यायाधीश सिविल जज (जूनियर डिविजन), सिविल जज (सीनियर डिविजन) के एसीआर पर अपना मंतव्य देंगे. सभी न्यायिक अधिकारियों के एसीआर की देखभाल के लिए रजिस्ट्रार (विजलेंस) को संरक्षक बनाया गया है. इन्हें जिम्मेवारी दी गयी है कि 31 जुलाई तक सभी न्यायिक अधिकारियों का एसीआर जमा करा लिया जाये.
क्या है ग्रेडिंग
उत्कृष्ट 80 व अधिक प्वाइंट
बहुत अच्छा 60 से 80 प्वाइंट
अच्छा 50 से 60 प्वाइंट
औसत 40 से 50 प्वाइंट
खराब 40 से नीचे प्वाइंट