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ब्लैक लिस्टेड एनजीओ को काम
लोहरदगा में ब्लैक लिस्टेड, गुमला में 79.44 लाख का दिया काम मामला स्वयं सेवी संस्था स्वावलंबन का 90.28 एकड़ जमीन पर जेट्रोफा की खेती के लिए 16.48 लाख रुपये का काम दिया गया था सुरजीत सिंह रांची : स्वंय सेवी संस्था स्वावलंबन को समेकित जनजाति विकास अभिकरण (आइटीडीए) गुमला के द्वारा 79.44 लाख रुपये का […]
लोहरदगा में ब्लैक लिस्टेड, गुमला में 79.44 लाख का दिया काम
मामला स्वयं सेवी संस्था स्वावलंबन का
90.28 एकड़ जमीन पर जेट्रोफा की खेती के लिए 16.48 लाख रुपये का काम दिया गया था
सुरजीत सिंह
रांची : स्वंय सेवी संस्था स्वावलंबन को समेकित जनजाति विकास अभिकरण (आइटीडीए) गुमला के द्वारा 79.44 लाख रुपये का काम आवंटित किया गया है. संस्था को इस राशि से गुमला के सिसई क्षेत्र में बागवानी का काम करना है. 10 सितंबर 2014 को परियोजना कार्यान्वयन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के तहत आइटीडीए के पिरयोजना निदेशक ने 17 मार्च 2015 को काम का आवंटन किया.
दस्तावेज के मुताबिक आइटीडीए, गुमला ने स्वावलंबन संस्था को काम देने के वक्त इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि स्वंय सेवी संस्था स्वावलंबन लोहरदगा जिला से ब्लैक लिस्टेड है. काम आवंटन के पांच माह बाद सूचना अधिकार अधिनियम के तहत दिये गये एक आवेदन के जवाब में आइटीडीए गुमला के परियोजना निदेशक ने लोहरदगा डीडीसी से प्राप्त पत्र दिया है.
डीडीसी लोहरदगा के पत्र के मुताबिक अप्रैल 2011 में स्वंय सेवी संस्था स्वावलंबन को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया था. इस संस्था को वर्ष 2006 में लोहरदगा के किस्को के नारी सरना, नारी, व होंदगा गांव के 90.28 एकड़ जमीन पर जेट्रोफा की खेती के लिए 16.48 लाख रुपये का काम दिया गया था. जिला स्तरीय दस्ता दल द्वारा जांच के क्रम में पाया गया कि संस्था को जो दायित्व सौंपा गया, उसे पूरा नहीं किया गया.
योजना विफल साबित हुआ है और योजना का मूल्यांकन शून्य पाया गया था. इसके बाद लोहरदगा के डीसी ने संस्था को ब्लैक लिस्टेड करते हुए इसकी जानकारी सभी जिलों के डीसी सह मनरेगा के कार्यक्रम समन्वयक, ग्रामीण विकास विभाग और निबंधन विभाग को दे दी थी.
ब्लैकलिस्ट होने की जानकारी नहीं : सचिव
स्वावलंबन संस्था के सचिव ने इस मामले में कहा है कि उनकी संस्था वर्ष 2004 से काम कर रही है. किसी के द्वारा संस्था को बदनाम करने की साजिश की जा रही है. लोहरदगा जिला में संस्था को ब्लैकलिस्ट करने की जानकारी न तो संस्था को है और न ही निबंधन कार्यालय ने इसकी सूचना संस्था को दी है. इस संबंध में गुमला जिला के द्वारा जो स्पष्टीकरण पूछा गया है, संस्था ने उसका जवाब दे दिया है.
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