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14 साल की सजा पूरा करनेवाले कैदी छूटेंगे
रांची : झारखंड की जेलों में बंद आजीवन कारावास की सजा पूरी कर चुके 139 कैदियों को छोड़ने को लेकर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गुरुवार को वरिष्ठ अफसरों के साथ बैठक की. बैठक में सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले को लेकर चर्चा की गयी. चर्चा के बाद यह तय हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के […]
रांची : झारखंड की जेलों में बंद आजीवन कारावास की सजा पूरी कर चुके 139 कैदियों को छोड़ने को लेकर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गुरुवार को वरिष्ठ अफसरों के साथ बैठक की. बैठक में सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले को लेकर चर्चा की गयी. चर्चा के बाद यह तय हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार के महाधिवक्ता से राय लेने के बाद ही कैदियों को मुक्त करने पर फैसला लिया जायेगा. जानकारी के मुताबिक राज्य की जेलों में अभी वैसे 139 कैदी बंद हैं, जिन्हें अदालत में आजीवन कारावास की सजा दी और उन्होंने 14 साल या इससे अधिक की सजा जेल में काट ली है.
उल्लेखनीय है कि जुलाई 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में राज्यों के इस अधिकार को खत्म कर दिया था, जिसके तहत राज्यों में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति 14 साल की सजा पूरी कर लेने वाले कैदियों को छोड़ने का फैसला लेती थी. गत 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में राज्यों की सरकार को यह अधिकार वापस कर दिया था.
हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा था कि दुष्कर्म के बाद हत्या और वैसे मामले, जिसकी जांच सीबीआइ या एनआइए ने की है, उसके कैदियों के बारे में राज्य सरकार को निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा. बैठक में गृह सचिव एनएन पांडेय, सीआइडी के आइजी संपत मीणा, जेल आइजी सुमन गुप्ता, हाईकोर्ट के प्रतिनिधि, सहायक जेल आइजी दीपक विद्यार्थी समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
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