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जमीन की सर्टिफाइड कॉपी क्यों नहीं दी
नागाबाबा खटाल से लोगों को हटाने के मामले में सुनवाई, कोर्ट ने पूछा रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार की अदालत ने बुधवार को नागा बाबा खटाल की जमीन से लोगों को हटाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. अदालत ने […]
नागाबाबा खटाल से लोगों को हटाने के मामले में सुनवाई, कोर्ट ने पूछा
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार की अदालत ने बुधवार को नागा बाबा खटाल की जमीन से लोगों को हटाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.
अदालत ने प्रार्थियों के जवाब को देखते हुए राज्य सरकार से पूछा कि इन्हें सर्टिफाइड कॉपी क्यों नहीं दी गयी. इस पर सरकार की ओर से बताया गया कि मूल दस्तावेज बिहार सरकार के पास पटना सचिवालय में है.
कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि मूल दस्तावेज जहां भी हो, अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में प्रस्तुत की जाये. इसके बाद अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी. प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता वी शिवनाथ व अशोक कुमार यादव ने पैरवी की. गौरतलब है कि प्रार्थी मनोज यादव व अन्य की ओर से याचिका दायर कर नागा बाबा खटाल की जमीन पर रहनेवाले लोगों को हटाने की कार्रवाई को चुनौती दी है.
प्रार्थियों का कहना है कि खटाल की जमीन सरकार की नहीं थी और वहां अतिक्रमण भी नहीं था. जिला प्रशासन ने 27 मार्च 2011 को नागा बाबा खटाल की जमीन से लोगों को हटा दिया था. 217 लोगों के मकान, दुकान को तोड़ा गया था.
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