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बच्चे के हत्यारे को आजीवन कारावास

रांची : एजेसी एके चतुर्वेदी की अदालत ने 10 वर्षीय बालक कैलाश उरांव की हत्या के मामले में दोषी तेंबा उरांव को उम्रकैद की सजा सुनायी है. तेंबा को आइपीसी की धारा 302 (हत्या) एवं 307 (जानलेवा हमला) के तहत दोषी पाया गया था. अभियोजन की ओर से अधिवक्ता शंकर बनर्जी ने जानकारी दी कि […]

रांची : एजेसी एके चतुर्वेदी की अदालत ने 10 वर्षीय बालक कैलाश उरांव की हत्या के मामले में दोषी तेंबा उरांव को उम्रकैद की सजा सुनायी है. तेंबा को आइपीसी की धारा 302 (हत्या) एवं 307 (जानलेवा हमला) के तहत दोषी पाया गया था.
अभियोजन की ओर से अधिवक्ता शंकर बनर्जी ने जानकारी दी कि बेड़ो थाना के खिरदा गांव निवासी तेंबा उरांव को शक था कि बेला उरांव व उसकी पत्नी ने ओझा गुनी कर उसकी पत्नी समरी उरांव की हत्या कर दी है. इसी का प्रतिशोध लेने के लिए उसने गांव की ही एक लड़की बंधनी कुमारी को तलवार से मार कर घायल कर दिया. इसके बाद उसने कैलाश को तलवार से मारना चाहा.
कैलाश भाग कर गांव के ही एक घर में छिप गया. तेंबा उसे खोजते हुए आया और घर से खींच कर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद शव को घसीटते हुए एक कुएं में फेंक दिया. मामले में अभियोजन की ओर से 19 गवाही करायी गयी.

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