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आरटीआइ अर्जी देते समय ट्रांसजेंडर अब अपने जेंडर का कर सकते हैं जिक्र

नयी दिल्ली. ट्रांसजेंडर अब वेबसाइट के जरिए शासन से जुड़े विषयों पर सूचना मांगने के दौरान ऑनलाइन आरटीआइ अर्जी देते समय खुद को ‘तीसरा जेंडर’ बता सकते हैं. कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने आरटीआइ पोर्टल पर पुरुष और महिला के साथ तीसरे जंेडर का एक विकल्प पेश किया है. डीओपीटी के एक अधिकारी ने […]

नयी दिल्ली. ट्रांसजेंडर अब वेबसाइट के जरिए शासन से जुड़े विषयों पर सूचना मांगने के दौरान ऑनलाइन आरटीआइ अर्जी देते समय खुद को ‘तीसरा जेंडर’ बता सकते हैं. कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने आरटीआइ पोर्टल पर पुरुष और महिला के साथ तीसरे जंेडर का एक विकल्प पेश किया है. डीओपीटी के एक अधिकारी ने बताया कि वेबसाइट पर ‘थर्ड जेंडर’ का स्थान पेश कर ट्रांसजेंडरांे को ऑनलाइन आरटीआइ अर्जी देते समय अपनी पहचान का ब्योरा देने की इजाजत मिली है. हालांकि, यह अनिवार्य कॉलम नहीं है पर यह सरकार को इस कानून के जरिये जवाब मांगने वाले विभिन्न श्रेणियों के लोगों के बारे मंे आंकड़े जुटाने मंे मदद मिलेगी. यह कदम काफी मायने रखता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए सरकारों से उन्हें मतदाता पहचानपत्र, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस सहित सारी सुवधिाएं देने को कहा था. शीर्ष न्यायालय ने केंद्र और राज्यों से इस समुदाय को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा और रोजगार मुहैया कर मुख्यधारा मंे लाने के लिए कदम उठाने को कहा था.

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