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इपीएस-95 में पेंशन की आंशिक निकासी सुविधा मिले

नयी दिल्ली. कुछ सांसदों ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इपीएफओ) द्वारा संचालित कर्मचारी पेंशन योजना-1995 (इपीएस-95) के तहत पेंशन की आंशिक निकासी सुविधा को बहाल करने की मांग की है. एक सूत्र ने बताया कि श्रम मंत्रालय से संबद्ध सलाहकार समिति की यहां हुई बैठक में एक-तिहाई पंेशन राशि को निकालने की सुविधा का मुद्दा […]

नयी दिल्ली. कुछ सांसदों ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इपीएफओ) द्वारा संचालित कर्मचारी पेंशन योजना-1995 (इपीएस-95) के तहत पेंशन की आंशिक निकासी सुविधा को बहाल करने की मांग की है. एक सूत्र ने बताया कि श्रम मंत्रालय से संबद्ध सलाहकार समिति की यहां हुई बैठक में एक-तिहाई पंेशन राशि को निकालने की सुविधा का मुद्दा उठा. इपीएस-95 के तहत इपीएफओ अंशधारकों को सेवानिवृत्ति के समय पेंशन का आंशिक हिस्सा निकालने की अनुमति थी. इस सुविधा को अक्तूबर, 2008 मंे बंद कर दिया गया. श्रम मंत्री बंडारु दत्तात्रेय की अध्यक्षता मंे हुई बैठक में सदस्यों को इपीएफओ पर चर्चा के एजेंडे के बारे मंें जानकारी दी गयी. सांसदों ने ईपीएस-95 के तहत पूंजी रिटर्न सुविधा को भी पुन: बहाल करने की मांग की. इसके तहत पेंशनभोगियों को सेवानिवृत्ति के बाद कुछ समय के लिए कम पेंशन लेने और बाद में एकमुश्त राशि लेने की सुविधा थी.

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