रांची : एजेसी एसएस प्रसाद की अदालत ने हत्या से संबंधित एक मामले में तीन व्यक्तियों को दोषी करार दिया है. जिन्हें दोषी करार दिया गया, उनमें शनिचरवा उरांव, छोटू व पहलू शामिल हैं. अदालत ने सजा सुनाने के लिए 15 जुलाई की तिथि निर्धारित की है. यह मामला चान्हो थाना कांड संख्या 71/10 से संबंधित है. गौरतलब है कि शनिचरवा उरांव, छोटू एवं पहलू ने मिलकर विश्वनाथ उरांव नामक व्यक्ति की चान्हो स्थित कुर्गा गांव में छह जुलाई 2010 को की थी. इस संबंध में पंकज उरांव ने चान्हो थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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हत्या के मामले में तीन दोषी करार
रांची : एजेसी एसएस प्रसाद की अदालत ने हत्या से संबंधित एक मामले में तीन व्यक्तियों को दोषी करार दिया है. जिन्हें दोषी करार दिया गया, उनमें शनिचरवा उरांव, छोटू व पहलू शामिल हैं. अदालत ने सजा सुनाने के लिए 15 जुलाई की तिथि निर्धारित की है. यह मामला चान्हो थाना कांड संख्या 71/10 से […]
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